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Delhi Riot Case: हत्या के आरोपी को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार, गोली मारकर मौत के घाट उतारने का है आरोप

Delhi Riot Case दिल्ली दंगे में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपित को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि आरोपित सोनू सैफी पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Ashish GuptaEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sat, 02 Sep 2023 11:04 PM (IST)
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24 फरवरी 2020 को बाबू नगर निवासी की गोली मारकर हत्या का मामला
पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता।  Delhi Riot Case: दिल्ली दंगे में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि आरोपित सोनू सैफी पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं।

आठ लोगों पर आरोप हुए हैं तय

दयालपुर थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी एन्क्लेव पाल डेरी वाली गली के पास दंगाइयों ने 24 फरवरी 2020 को बाबू नगर निवासी राहुल सोलंकी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में आठ लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। उनमें से एक आरोपित सोनू सैफी ने जमानत के लिए अर्जी दायर की है।

इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान उसकी ओर से उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में रहते हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है। पूर्व में हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में भी बदलाव आ चुका है।

अर्जी के विरोध में दी गई ये दलील

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित वहां दंगे में पूरी तरह सक्रिय था, जहां राहुल सोलंकी की हत्या कर दी गई थी।

आरोपित के मोबाइल की लोकेशन भी घटनास्थल की पाई गई थी। उसके पास से पिस्टल और चार कारतूस भी बरादम हुए थे। यह भी बताया कि इस कोर्ट से आरोपित की एक अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है, दूसरी अर्जी उसने खुद वापस ले ली थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

रिपोर्ट इनपुट- आशीष गुप्ता

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