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Delhi Riots 2020: उमर खालिद ने जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Sun, 21 Jul 2024 02:12 PM (IST)
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यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगा से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज बड़ी साजिश के मामले में जमानत के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

खालिद की याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। खालिद की दूसरी जमानत याचिका 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी और निचली अदालत के निर्णय को उमर खालिद ने चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस लेने के बाद खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की थी। खालिद ने अक्टूबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

हिंसा में मारे गए थे 53 लोग

खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर "मास्टरमाइंड" होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उसकी पहली जमानत याचिका को खारिज करने वाला उसका पिछला आदेश अंतिम हो गया है।

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