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दिल्ली दंगे में जानलेवा हमला करने के मामले में 3 पर आरोप तय, व्यक्ति से की थी लाठी-डंडों से मारपीट

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ दंगा हत्या का प्रयास व डकैती समेत कई आरोप तय किए हैं। दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर गली नंबर-आठ निवासी भाई साहब नामक व्यक्ति को 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान डंडे और सरिया से पीटा था।

By Ashish GuptaEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 18 Nov 2023 08:17 AM (IST)
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दिल्ली दंगे में जानलेवा हमला करने के मामले में 3 पर आरोप तय। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ दंगा, हत्या का प्रयास व डकैती समेत कई आरोप तय किए हैं।

दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर गली नंबर-आठ निवासी भाई साहब नामक व्यक्ति को 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान डंडे और सरिया से पीटा था। सिर पर हमले की वजह से वह बेहोश हो गए थे। दंगाई उनसे मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ले गए थे।

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ऑटो चलाते हैं। घटना वाले दिन वह दूध लेने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में आठ-10 मुस्लिम लड़कों ने उनको तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। आरोप लगाया कि लड़के उनको जान से मारना चाहते थे। उनके दो दोस्त साथ थे, जो बच निकले थे।

इस शिकायत के आधार पर दंगा, हत्या का प्रयास, डकैती समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की गई थी। पीड़ित की शिकायत आरोपित नेहरू विहार निवासी पप्पू उर्फ मुस्तकीम, मूंगा नगर गली नंबर-पांच निवासी गुलफाम और न्यू मुस्तफाबाद निवासी जावेद को गिरफ्तार किया गया था।

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जांच के दौरान गुलशन खातून की शिकायत इस मामले में जोड़ी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि पीड़ित भाई साहब ने बयान दर्ज कराते वक्त दंगाई भी में आरोपितों को शामिल बताया था। साथ ही उनके दो दोस्तों ने तीनों आरोपितों को पहचानने के साथ उनकी भूमिका अपने बयान में बताई है। इसी आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपित पप्पू उर्फ मुस्तकीम, गुलफाम और जावेद के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

2 मामलों में अतिरिक्त शिकायतों की जांच करने का निर्देश

दयालपुर थाना क्षेत्र के दो अन्य मामलों में आरोपित पप्पू उर्फ मुस्तकीम, गुलफाम और जावेद को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने दुकान में आग लगाने के एक आरोप से मुक्त कर दिया, साथ ही बचे हुए आरोपों पर सुनवाई के लिए मामलों को मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम) के कोर्ट को भेज दिया।

आदेश में कोर्ट ने कहा कि इन आरोपितों पर लगे गैर कानूनी समूह में शामिल होने, जबरन घर में घुसने, चोरी करने समेत कई अन्य आरोप दंडाधिकारी के कोर्ट में सुनवाई योग्य हैं।

आदेश में कोर्ट ने दोनों ही मामलों में अतिरिक्त शिकायतें जोड़ने और उनकी जांच न करने को लेकर सवाल उठाए। साथ ही दयालपुर पुलिस थाने के एसएचओ को बाकी शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया।

बता दें कि एक मामला आफताब की साइकिल दुकान में तोड़फोड़ व सामान में आग के संबंध में पंजीकृत हुआ था, जिसमें 17 अतिरिक्त शिकायतें जांच के दौरान जोड़ी गई थीं। दूसरा मामला मूंगा नगर गली नंबर-नौ में जमीर अहमद की कूलर दुकान में हुई घटना का था, जिसकी प्राथमिकी में 22 शिकायतें जोड़ी गई थीं।

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