दिल्ली दंगे में जानलेवा हमला करने के मामले में 3 पर आरोप तय, व्यक्ति से की थी लाठी-डंडों से मारपीट
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ दंगा हत्या का प्रयास व डकैती समेत कई आरोप तय किए हैं। दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर गली नंबर-आठ निवासी भाई साहब नामक व्यक्ति को 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान डंडे और सरिया से पीटा था।
By Ashish GuptaEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 18 Nov 2023 08:17 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन लोगों के खिलाफ दंगा, हत्या का प्रयास व डकैती समेत कई आरोप तय किए हैं।
दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर गली नंबर-आठ निवासी भाई साहब नामक व्यक्ति को 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान डंडे और सरिया से पीटा था। सिर पर हमले की वजह से वह बेहोश हो गए थे। दंगाई उनसे मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ले गए थे।
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ऑटो चलाते हैं। घटना वाले दिन वह दूध लेने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में आठ-10 मुस्लिम लड़कों ने उनको तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। आरोप लगाया कि लड़के उनको जान से मारना चाहते थे। उनके दो दोस्त साथ थे, जो बच निकले थे।
इस शिकायत के आधार पर दंगा, हत्या का प्रयास, डकैती समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की गई थी। पीड़ित की शिकायत आरोपित नेहरू विहार निवासी पप्पू उर्फ मुस्तकीम, मूंगा नगर गली नंबर-पांच निवासी गुलफाम और न्यू मुस्तफाबाद निवासी जावेद को गिरफ्तार किया गया था।
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जांच के दौरान गुलशन खातून की शिकायत इस मामले में जोड़ी गई थी। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने पाया कि पीड़ित भाई साहब ने बयान दर्ज कराते वक्त दंगाई भी में आरोपितों को शामिल बताया था। साथ ही उनके दो दोस्तों ने तीनों आरोपितों को पहचानने के साथ उनकी भूमिका अपने बयान में बताई है। इसी आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपित पप्पू उर्फ मुस्तकीम, गुलफाम और जावेद के खिलाफ आरोप तय कर दिए।
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