Move to Jagran APP

Delhi Riots: दिल्ली दंगे में बड़ी साजिश रचने के मामले में उमर खालिद मिलेगी जमानत या नहीं, कल HC सुनाएगा फैसला

उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगे में बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपित उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही आदेश सुरक्षित रख लिया था।

By AgencyEdited By: GeetarjunUpdated: Mon, 17 Oct 2022 08:31 PM (IST)
Hero Image
दिल्ली दंगे में बड़ी साजिश रचने के मामले में उमर खालिद मिलेगी जमानत या नहीं, कल हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगे में बड़ी साजिश रचने के मामले में आरोपित उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने दिल्ली पुलिस और उमर खालिद के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा। फरवरी 2020 में दंगों के पीछे साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद के अलावा शरजील इमाम ने भी जमानत देने से इन्कार करने के फैसले को चुनौती दी।

अभियोजन पक्ष ने जहां फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए, CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी, NRC) के विरोध में अमरावती में खालिद द्वारा दिए गए भाषण को देशविरोधी बताया था। वहीं, खालिद के अधिवक्ता ने पहले कहा था कि केवल एक वाट्सएप ग्रुप की सदस्यता उनके मुवक्किल को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना सकती है।

अटाला हिंसा मामले में सितंबर में उमर खालिद को मिली थी बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हिंसा के आरोपित उमर खालिद और शाह आलम को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी और तब तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। उमर खालिद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि घटना के दिन वह आजमगढ़ में थे। उन्हें झूठा फंसाया गया है। बवाल से उसका कोई सरोकार नहीं है।

ये भी पढ़ें- Delhi News: रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटा, पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश

ये भी पढ़ें- अटाला बवाल के आरोपित उमर खालिद और शाह आलम को राहत, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।