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Sukesh Chandrashekhar: चुनाव चिह्न से जुड़े रिश्वत मामले में सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Conman Sukesh Chandrasekhar News दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत दी है। दो पत्ती चुनाव चिह्न से जुड़े रिश्वत मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम जेल अवधि से ज्यादा हिरासत में रहा है। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

By Ritika Mishra Edited By: Geetarjun Updated: Fri, 30 Aug 2024 07:51 PM (IST)
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दो पत्ती चुनाव चिन्ह से जुडे रिश्वत मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दो पत्ती चुनाव चिह्न से जुड़े रिश्वत मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrasekhar) को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर उसे राहत देते हुए कहा कि वह उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम जेल अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहा है, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था।

हालांकि, सुकेश अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में ही रहेगा। अदालत ने कहा कि स्वतंत्रता के मूल्य के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल नहीं, बल्कि जमानत के नियम को बार-बार दोहराया जाना कानून के जमानत संबंधी प्रावधानों को पढ़ते समय सम्माननीय होना चाहिए।

आरोपी अपने अधिकार का हकदार

उन्होंने कहा कि कार्यवाही में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है। अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए चंद्रशेखर की जमानत याचिका का विरोध किया था।

उसने आरोप लगाया कि मामले में मुकदमे में देरी और इसके परिणामस्वरूप चंद्रशेखर की लंबी हिरासत का कारण उसका आरोप और कार्यवाही पर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देना था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के पास से 1.3 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई, जिसका अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम (एएलएडीएमके) के शशिकला गुट के लिए अनुकूल चुनाव चिह्न प्राप्त करने के लिए ईसीआइ पर अनुचित प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

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