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Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर महेंद्रू को नहीं मिली राहत, नियमित जमानत देने से दिल्ली HC ने किया इनकार

Delhi Money Laundering case आबकारी घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि महेंद्रू किसी भी जानलेवा स्थिति या बीमारी से पीड़ित नहीं हैं और जिसके लिए उन्हें जेल में इलाज उपलब्ध नहीं कराया जा सके।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Sat, 21 Oct 2023 12:05 AM (IST)
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लॉन्ड्रिंग मामले में समीर महेंद्रू को नियमित जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Money Laundering case: आबकारी घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि महेंद्रू किसी भी जानलेवा स्थिति या बीमारी से पीड़ित नहीं हैं और जिसके लिए उन्हें जेल में इलाज उपलब्ध नहीं कराया जा सके।

महेंद्रू को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल मिल रही है और जेल अधिकारियों ने उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपने डाक्टर से इलाज कराने की भी अनुमति दी है।

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फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल ले जाने का दिया निर्देश

साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया गया कि जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महेंद्रू को अस्पताल में फालो-अप और फिजियोथेरेपी के लिए ले जाया जाए।

अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा पर उनका अधिकार है। अदालत ने कहा कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि महेंद्रू की अतीत में लगभग पांच सर्जरी हो चुकी हैं, लेकिन वह जेल में ही ठीक हो रहे हैं।

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रिपोर्ट इनपुट- विनीत त्रिपाठी

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