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Delhi Closed: सूनी सड़कें, बसें बंद, मेट्रो स्टेशन में ताला... ट्रैफिक पुलिस का पूरा प्लान देखकर ही निकले बाहर

जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जी-20 के दौरान अनुमति के साथ आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी में यातायात से जुड़ी पाबंदियां सात सितंबर की मध्य रात्रि से लागू की जाएंगी।

By Dhananjai MishraEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Fri, 25 Aug 2023 08:49 PM (IST)
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जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जी-20 के दौरान अनुमति के साथ आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लुटियंस दिल्ली आने वाले लोगों को उनके पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आयोजन के दौरान आठ से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्राे स्टेशन बंद रहेगा। राजधानी में यातायात से जुड़ी पाबंदियां सात सितंबर की मध्य रात्रि से लागू की जाएंगी।

यातायात संबंधी समस्या न हो इसके लिए लोगों के लिए एक वर्चुअल हेल्पडेस्क एक दो दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें परिवहन सेवा, एंबुलेंस, पुलिस सेवा समेत सभी जरूरी जानकारी होगी। लोग हेल्पडेस्क की मदद से यात्रा कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह एडवाइजारी अभी शुरुआती है, इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार, बदलाव भी किया जा सकता है। इसकी जानकारी समय-समय पर लोगों को दी जाएगी।

इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

  • -दिल्ली के गैर गंतव्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनमति नहीं होगी। वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मोड़ा जाएगा।
  • -किसी भी मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एन्ट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • -अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों का समापन गंतव्य रिंग रोड पर ही रहेगा।
  • -दिल्ली के अंदर मौजूद बसें, रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • -दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
  • -आटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
  • -मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यातायात को एनएस-48 से राव तुला राम मार्ग होते हुए ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच 48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
  • -सात सितंबर मध्यरात्रि 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय बसों और अन्य वाहनों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साथ में रखना होगा पहचान पत्र

नई दिल्ली जिले के निवासियों और अधिकृत वाहनों, आपात सेवाओं वाले वाहन आदि को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने के लिए सुविधा दी जाएगी। होटल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

तीन जोन में रहेगी सबसे ज्यादा पाबंदियां

  • -नई दिल्ली जिले के पूर्ण क्षेत्र को आठ सितंबर शाम पांच बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र एक माना जाएगा। यहां पर सिर्फ स्थानीय निवासियों, होटल में रहने वाले मेेहमानों के वाहन और अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
  • -रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक आठ सितंबर शाम पांच बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र दो माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों और एयरपोर्ट और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।
  • -डब्लू प्वाइंट, ए प्वाइंट दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ,विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड- पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक से) चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा से टाल्स्टाय क्रासिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक ), महात्मा गांधी मार्ग ( दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आइपी फ्लाइओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाइपास को नियंत्रण क्षेत्र तीन माना जाएगा। यह 10 सितंबर सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक यह लागू होगा।

चिकित्सा वाहनों के लिए बनाया जाएगा नियंत्रण कक्ष

दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आपाताकालीन चिकित्सा वाहनों की रोक नहीं होगी। इसके लिए एक एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा सात सितंबर रात 12 से 11 सितंबर रात बजे तक के लिए शुरू किया जाएगा। इसके लिए सहायता के लिए 6828400604/112 हेल्पलाइन नंबर चालू रहेगी।

यातायात पुलिस कर्मी केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा (सीएटीएस), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस), प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, शहर भर के प्रमुख ''जंक्शनों पर चिकित्सा आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे।

सामान्य वाहनों के लिए यातायात के लिए यह रहेगी व्यवस्था

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर

-रिंग रोड-आश्रम चौक-सराय काले खां-दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे-नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड - युधिष्टिर सेतु- आइएसबीटी कश्मीरी गेट-रिंग रोड-मजनू का टीला।

-एम्स चौक से रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाइओवर-राजौरी गार्डन जंक्शन-रिंग रोड-पंजाबी बाग जंक्शन-रिंग रोड-आजाद पुर चौक

पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर

  • -सन डायल/डीएनडी फ्लाइओवर से रिंग रोड-आश्रम चौक-मूलचंद अंडरपास-एम्स चौक - रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाईओवर
  • -युधिष्टिर सेतु से रिंग रोड-चंदगी राम अखाड़ा-माल रोड-आज़ाद पुर चौक-रिंग रोड-लाला जगत नारायण मार्ग।
रिपोर्ट इनपुट- धनंजय मिश्रा

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