Seat Belt Challan: कार में पीछे की तरफ बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान, वसूला जुर्माना
Delhi News दिल्ली में चार पहिया वाहनों में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जगह-जगह अभियान चलाकर गाडी में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं।
By Pradeep Kumar ChauhanEdited By: Updated: Thu, 15 Sep 2022 05:26 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Seat Belt Mandatory: राजधानी दिल्ली में चार पहिया वाहनों में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जगह-जगह अभियान चलाकर गाडी में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं।
Delhi Traffic Police issued 17 challans of Rs 1000 each to the offenders for not wearing seat belts on the rear seats: Delhi Traffic Police official (14.09)
— ANI (@ANI) September 14, 2022
दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक अधिकारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि लोगों को कार में पीछे की तरफ बैठने पर सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले अपराधियों को 1000 रुपये के 17 चालान जारी किए हैं।
दरअसल, सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पेंडोला की मौत ने इस चर्चा को फिर बल दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार की पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री और पेंडोला ने बेल्ट नहीं लगाई थी औऱ यही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ।सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स में इस संबंध में प्रविधान किया गया है। हालांकि इस बारे में जागरुकता की कमी है। सड़क सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले एनजीओ सेवलाइफ के सर्वेक्षण में सामने आया था कि मात्र 7 प्रतिशत लोग ही पिछली सीट पर बेल्ट लगाते है। इस मामले में जागरुकता ने होना भी है। बमुश्किल ही कहीं पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने के कारण चालान का कोई मामला देखा जाता है। चालान नहीं कटने के कारण कानून जाजने वाले भी बहुत से लोग लापरवाही करते है।
27 प्रतिशत लोगों को ही सीट बेस्ट से संबंधित कानून की जानकारी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का प्रावधान।
- एक सर्वेक्षण के मुताबिक मात्र 27 प्रतिशत लोग ही सीट बेस्ट से संबंधित कानून के बारे में जानते हैं।
- मात्र 7 प्रतिशत लोग ही पिछली सीट पर बैठे होने पर सीट बेल्ट लगाते हैं।
- 2020 में 15146 लोगों की मौत सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई थी।
- 7810 लोगों की मौत ड्राइवर सीट पर बेल्ट न लगाने के कारण हुई।
- 7336 लोगों की मौत पैसेंजर सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट न लगाने से हुई।