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दिल्ली में परिवहन विभाग की सख्ती; नहीं है पीयूसीसी तो बनवा लें, अन्यथा 10 हजार के चालान के लिए रहें तैयार

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। बिना प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर अब 10 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। विभाग ने अपनी प्रवर्तन विंग को मजबूत किया है और सड़कों पर 84 टीमें तैनात की। ये टीमें बिना पीयूसी वाले वाहनों के साथ ही उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल-डीजल वाहनों पर भी कार्रवाई करेंगी।

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman Updated: Tue, 22 Oct 2024 01:43 PM (IST)
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बिना पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर अब 10 हजार रुपये तक का चालान।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और खराब होगी। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ पिछले सप्ताह से अभियान शुरू कर कर दिया है।

परिवहन विभाग ने अपनी प्रवर्तन विंग को मजबूत करने के लिए इनोवा कार और मोटरसाइकिल को शामिल किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाइक पेट्रोलिंग टीमें पेट्रोल पंपों पर भी वाहनों की औचक जांच कर बगैर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र वाले वाहनों के चालान काटेंगी।

बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर कार्रवाई

बता दें कि परिवहन विभाग ने बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के फिर निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि इस मामले में लापरवाही करने वालों काे छूट नहीं मिलेगी और बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह है कि जिनके वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं हैं, वे बनवा लें अन्यथा 10 हजार का चालान भुगतने के लिए तैयार रहें।

ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई तेज करने जा रहे हैं। करीब 84 टीमें सडक़ों पर उतारी गई हैं। वैध पीयूसी के बिना चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के अलावा उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल व डीजल के पुराने वाहनों को जब्त करने पर भी फोकस रहेगा।

10 हजार का जुर्माना या 6 माह की सजा

अब तक उम्र पूरी कर चुके 59 लाख वाहनों का पंजीकरण रद किया जा चुका है। वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना या 6 माह की सजा निर्धारित है। या फिर चालान और सजा दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा माह तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

प्रवर्तन विंग द्वारा जगह-जगह अपने दस्तों को तैनात

परिवहन विभाग की योजना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रविधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग द्वारा जगह-जगह अपने दस्तों को तैनात किया गया है। नियम तोड़कर भागने की कोशिश करने वालों को मोटरसाइकिल की सहायता से आसानी से पकड़ा जा सकेगा। ये मोटरसाइकिलें सड़कों पर रहेंगी। इन पर 2-2 कर्मचारी तैनात रहेंगे।

नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान

जिनके पास नियमों को तोड़ने वालों का चालान काटने का अधिकार होगा। इसी तरह सड़कों पर उतारी जाने वाली इनोवा कारें भी सड़कों पर एक जगह नहीं खड़ी होंगी और सडक़ों पर मूवमेंट में रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटेंगी। वर्तमान में एक प्रवर्तन दल में चार कर्मी शामिल हैं और प्रत्येक टीम के एक सदस्य को कम करके टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

300 सर्विस स्टेशनों पर भी पीयूसीसी जारी

इस समय 360 पेट्रोल पंपों और 300 सर्विस स्टेशनों पर भी पीयूसीसी जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा डीटीसी के भी 39 कार्यालय हैं, जहां पर डीटीसी बसों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र जारी होता है।मगर लोग लापरवाही कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जबकि विभाग की ओर से उन्हें मैसेज भी भेजा जा रहा है कि अपना पीयूसी प्रमाणपत्र बनवा लेें, उन्हें बताया जाता है कि किस दिन उनका पीयूसीसी समाप्त हो रहा है।

  • 82 लाख दिल्ली में कुल वाहनों की संख्या
  • 51 लाख से अधिक दो पहिया वाहनों की संख्या
  • 20 लाख से अधिक चार पहिया वाहनों की संख्या
  • 11 लाख अन्य वाहन

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