दिल्ली दंगे के आरोपित शाहरुख की जमानत याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
उत्तर-पूर्वी हिंसा का आरोपित शाहरूख ने जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में एक याचिका डाली है।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Wed, 06 May 2020 05:05 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी। शाहरुख ने जमानत के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में एक याचिका डाली है। आरोपित का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उसे जमानत दी जाए।
कड़कड़डूमा कोर्ट दो दिन में करे सुनवाई: HCइससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर दो दिन में सुनवाई करने का निर्देश कड़कड़डूमा कोर्ट को दिया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। शाहरुख पर उत्तर पूर्वी जिले में हिंसा के दौरान पुलिस कर्मी पर पिस्टल तानने का आरोप है।
पीठ के समक्ष शाहरुख के वकील असगर खान व अब्दुल ताहिर खान ने कहा कि आरोपित एक माह 18 दिन से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले के एक सह आरोपी की पहले ही जमानत हो गई है, ऐसे में समानता के आधार पर शाहरुख को भी जमानत दी जाए। पहले आवेदन सत्र अदालत के समक्ष दाखिल किया था। यहां यह कहते हुए सुनवाई नहीं की गई कि इस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है।
पीठ ने इस पर निचली अदालत को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा अगर कोई आवेदन दाखिल किया गया है तो इस पर दो दिन के अंदर सुनवाई करें। शाहरुख ने दलील दी है कि कोरोना वायरस के चलते जेल में संक्रमण का खतरा है और जेल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है।
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