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दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अनियमितता मामले में दो आरोपितों को जमानत से इनकार, अमानतुल्लाह खान भी हैं आरोपी

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है। बता दें इस केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी आरोपी बनाए गए हैं। ईडी ने दोनों आरोपियों को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। जब मामला प्रकाश में आया तब उस दौरान अमानतुल्लाह बोर्ड के अध्यक्ष थे।

By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 03 Jul 2024 11:00 PM (IST)
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Delhi News: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में मामले में दो आरोपितों को जमानत से इनकार। फाइल फोटो
विनीत, नई दिल्ली। (Delhi Waqf Board Recruitment Case Hindi News) दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी आरोपित हैं।

जीशान हैदर और दाउद नासिर की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने आरोपित जीशान हैदर और दाउद नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि धनशोधन रोधी कानून के तहत जमानत देने पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। दोनों आरोपियों को नवंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने कहा कि आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने वास्तविक मूल्य और विक्रेता को नकद भुगतान की गई राशि को छुपाकर बेनामीदारों यानी हैदर और नासिर के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं। ईडी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए भौतिक सुबूतों से पता चलता है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने करीबी सहयोगियों नासिर व हैदर समेत अन्य लोगों के साथ एक आपराधिक साजिश रचकर अपना अवैध निवेश किया था।

तथ्यों को देखते हुए आरोपितों का जमानत का कोई आधार नहीं

अदालत ने कहा कि संपत्ति की खरीद से संबंधित लेन-देन नकद और बैंकिंग दोनों माध्यमों से कुल मिलाकर लगभग 36 करोड़ का था। ऐसे में उक्त तथ्यों व सामग्रियों को देखते हुए आरोपितों को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

अमानतुल्लाह खान ( Amanatullah Khan) के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है। एजेंसी ने अपनी शिकायत में अमानतुल्लाह खान के तीन सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल किया है।

ईडी ने कहा है कि 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देने के जरिए कर्मचारियों की अवैध भर्ती और आरोपितों द्वारा किए गए नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई थी, उस दौरान अमानतुल्लाह खान बोर्ड के अध्यक्ष थे।

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