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Delhi MCD News: दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के परिसीमन का काम पूरा, MCD चुनाव का रास्ता हुआ साफ

MCD Ward Delimitation निगमों के एकीकरण के बाद अस्तित्व में आए दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। इससे 250 वार्ड भी अस्तित्व में आ गए हैं। जबकि पूर्वकालिक निगमों में कुल वार्डों की संख्या 272 थी।

By Nihal SinghEdited By: Prateek KumarUpdated: Tue, 18 Oct 2022 10:50 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निगमों के एकीकरण के बाद अस्तित्व में आए दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। इससे 250 वार्ड भी अस्तित्व में आ गए हैं। जबकि पूर्वकालिक निगमों में कुल वार्डों की संख्या 272 थी। अब परिसीमन के तहत बनाए गए वार्ड ही निगम प्रशासन की ओर माने जाएंगे। इसके साथ ही वार्डों को नए नाम और नंबर भी मिल गए हैं। परिसीमन के लिए जारी 800 पन्ने के आदेश के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने वार्डों को आरक्षित करने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को देने का भी आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद आने वाले सप्ताह में करीब-करीब यह प्रक्रिया भी पूरी हो सकती है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही निगम चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा।

— निहाल सिंह/NIHAL SINGH (@nihaljilive) October 18, 2022

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी परिसीमन के आदेश के तहत वार्ड क्षेत्र का नाम और नंबर के साथ जनगणना ब्लाक की जानकारी दी है। वहीं, सभी वार्डों के मैप जारी कर सीमा निर्धारित करके बताया है। गृहमंत्रालय के आदेश में आगे कहा गया है कि परिसीमन समिति द्वारा 12 दिसंबर को जारी किए गए परिसीमन ड्राफ्ट को सार्वजनिक करके आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। तीन अक्टूबर तक आए सुझावों और आपत्तियों की जांच कर ली है। परिसीमन आदेश के ड्राफ्ट में जहां कहीं भी उचित और व्यवाहार्य समझा गया वहां पर संशोधन कर लिया है। इसके बाद परिसीमन का अंतिम आदेश जारी किया जा रहा है। पूरे परिसीमन में आंकड़े शुद्धता से जारी करने के प्रयास किए गए हैं अगर, फिर भी कहीं त्रुटि पाई जाएगी तो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े ही अंतिम माने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली नगर निगम के अस्तिव में आने के बाद आठ जुलाई परिसीमन के लिए तीन सदस्यी समिति की घोषणा केंद्रीय गृहमंत्रालय ने की थी। इस समिति को चार माह में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन करीब साढ़े तीन माह में इसे पूरा कर लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग करेगा वार्डों का आरक्षण तय

दिल्ली नगर निगम के चुनावों की सुगबुगाहट के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को वह शक्तियां दे दी है जिसमें वार्डों का आरक्षण तय करना था। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 के अनुच्छेद 490 ए के उपधारा पांच के खंड (2) के तहत खंड ग, घ और ड़ की शक्तिया राज्य निर्वाचन आयोग उपयोग कर सकेगा। इन शक्तियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग एकीकृत निगम में निर्धारित 250 वार्ड में उन सीटों को आरक्षित कर सकेगा जिसमें महिलाओ से लेकर अनुसूचित जाति और सामान्य के लिए आरक्षित किया जाता है। केंद्रीय गृहमंत्रालय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 42 पहले ही निर्धारित कर चुका है। अब कौन सी 42 सीट आरक्षित होगी इसका कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।

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