Delhi Teacher Transfer: एलजी सक्सेना के फैसले के बाद शिक्षा निदेशालय ने 5006 शिक्षकों का तबादला आदेश किया रद्द
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा कि तबादले के आदेशों के मामले में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों से संबंधित हैं। निदेशालय ने कहा कि इन पर विचार करने और सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वाली एक उचित समिति गठित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर हुए विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने सोमवार को 5006 शिक्षकों का तबादला आदेश रद्द कर दिया। निदेशालय ने अपने दो जुलाई के तबादला आदेश को स्थगित करते हुए कहा कि सभी शिक्षकों की पोस्टिंग एक जुलाई की स्थिति में बहाल की जाती है। निदेशालय ने दो जुलाई को 1009 विविध शिक्षक, 847 पीजीटी और 3150 टीजीटी शिक्षकों का तबादला कर दिया था।
निदेशालय ने कहा कि तबादले के आदेशों के मामले में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों से संबंधित हैं। निदेशालय ने कहा कि इन पर विचार करने और सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद, सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों वाली एक उचित समिति गठित की जाएगी। ताकि मामले में समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जा सके।
आतिशी ने शिक्षा सचिव को लिखा था पत्र
शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक जुलाई को इस कार्रवाई को रद्द करने और आदेश वापस लेने के लिए शिक्षा सचिव को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उनकी अनुमति के बिना ही शिक्षा विभाग ने एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय से एक ही स्कूल में तैनात शिक्षकों के अनिवार्य तबादले के लिए आदेश जारी किए थे। उन्होंने शिक्षा सचिव को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनकी अनुमति के बिना इस तरह के कोई निर्णय न लिए जाए।
10 साल से अधिक समय तक काम करनेवाले शिक्षकों का ट्रांसफर
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने एक ही स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले सभी शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने का निर्देश दिया था। विभाग ने कहा था कि अगर शिक्षक खुद आवेदन नहीं करेंगे तो उन्हें विभाग द्वारा किसी भी स्कूल में तबादला कर दिया जाएगा।