DL समेत गाड़ी के इन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी, दिल्ली के लोगों को भी मिली राहत
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के हजारों ऑटो वालों को राहत मिली है। पहले 31 दिसंबर को यह अवधि खत्म हो रही थी जिसे बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। डीएल, आरसी, फिटनेस आदि को लेकर परेशान हो रहे राजधानी दिल्ली के हजारों लोगों को एक बार फिर बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 बढ़ा दी है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी इस बारे में जल्द ही आदेश जारी करेगी। केंद्र के इस फैसले के बाद दिल्ली के विभिन्न ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (परिवहन कार्यालयों) पर परेशान हो रहे ऑटो-टैक्सी व अन्य चालकों कुछ राहत मिलेगी। इस संबंध में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली के हजारों ऑटो वालों को राहत मिली है। पहले 31 दिसंबर को यह अवधि खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि, प्रदूषण को लेकर प्रमाणपत्र में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली है, ऐसे में वाहन चालक सतर्क रहें।
उन्होंने कहा कि काफी लोग ऐसे हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के अलावा वाहनों के रजिस्ट्रेशन के कागज (आरसी), गाड़ी का परमिट व फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो रहा था और उसके बनवाने के लिए सुबह से ही घूम रहे थे। यह चौथी बार है कि कोरोना के संक्रमण के चलते जब केंद्र सरकार ने वाहनों के इन दस्तावेजों की वैधता की तारीख को बढ़ाया है। इसके पहले 30 मार्च, 9 जून, और 24अगस्त 2020 को दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का एलान किया गया था।
यहां पर बता दें कि मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा होने के बाद डीएल, आरसी, फिटनेस आदि को लेकर कई बार तारीख बढ़ाई है। दरअसल, परिवहन विभाग के कार्यालयों में भीड़ नहीं बढ़े, इसलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार तो हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की होम डिलिवरी तक करवा रही है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में यह लाभदायक है।
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