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बस अड्डे में 70 मिनट से अधिक देरी तक खड़ी हुई DTC और क्लस्टर बसों पर लगेगा जुर्माना, इस कारण से लागू होगा नया नियम

डीटीआइडीसी अंतरराज्यीय बसों की तरह 70 मिनट से अधिक समय खड़ी होने वाली लोकल बसों पर जुर्माना लगाने का प्रविधान करने जा रहा है। इस माह के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा। दावा यह है कि इससे दोहरा लाभ होगा। पहला यह कि बस अड्डा परिसर में जगह न होने से बाहर लगने वाली बसों की लाइन के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी।

By Ashish Gupta Edited By: Sonu SumanUpdated: Thu, 04 Jan 2024 07:37 PM (IST)
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बस अड्डे में 70 मिनट से अधिक देरी तक खड़ी हुई DTC और क्लस्टर बसों पर लगेगा जुर्माना।

आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार बस अड्डे के अंदर डीटीसी और क्लस्टर बसें खड़ी करने को लेकर चालक व परिचालक की मनमर्जी पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड (डीटीआइडीसी) अंतरराज्यीय बसों की तरह 70 मिनट से अधिक समय खड़ी होने वाली लोकल बसों पर जुर्माना लगाने का प्रविधान करने जा रहा है।

इस माह के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा। दावा यह है कि इससे दोहरा लाभ होगा। पहला यह कि बस अड्डा परिसर में जगह न होने से बाहर लगने वाली बसों की लाइन के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी। दूसरा लाभ आय के रूप में होगा और लोगों को समय से ये बसें मिला करेंगी। अधिकारियों की मानें तो इस तरह की व्यवस्था कश्मीरी गेट और सराय काले खां आइएसबीटी पर भी लागू की जाएगी।

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अभी तक DTC बसों के लिए नहीं था कोई नियम

आनंद विहार बस अड्डे से रोजाना औसत 2200 बसें चलती हैं। इनमें से करीब 800 अंतरराज्यीय बसें होती हैं। बाकी 1400 डीटीसी और क्लस्टर बसें चलती हैं। सभी तरह की बसों को परिसर में खड़े होने के लिए स्टैंड फीस भुगतान करना होता है, जोकि जीएसटी समेत 590 रुपये है। सिर्फ अंतर इतना है कि अंतरराज्यीय बसें शुल्क देने के बावजूद 70 मिनट से ज्यादा बस अड्डा परिसर में खड़ी नहीं हो सकतीं। अगर ज्यादा देर खड़ी हो जाती हैं तो जुर्माना लगता है। लेकिन, डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

चालकों की मनमर्जी पर लगेगी रोक

पिछले काफी समय से देखा गया कि कोई नियम न होने की वजह से काफी संख्या में डीटीसी और क्लस्टर बसें कई-कई घंटों यहां खाली खड़ी रहती हैं। उनके चालक व परिचालक मनमर्जी करते हैं। इसकी वजह से बस अड्डा परिसर में बस खड़ा करने के लिए प्लेटफार्म घिरे रहते हैं। बाहर से आने वाली बसों के लिए जगह नहीं होती। ऐसे में प्रवेश द्वार पर लाइन लगती है।

कई बसें जाम में फंसती है

ये बसें तो सीएनजी पर चलती हैं, लेकिन इस जाम में बाहर अंतरराज्यीय बसें भी फंस जाती हैं, जोकि अंदर आने के इंतजार चालू खड़ी रहती है। उनके धुएं से प्रदूषण होता है। इसे देखते हुए प्रस्तावित किया गया कि स्टैंड शुल्क लेकर 70 मिनट की समय सीमा लोकल यानी डीटीसी और क्लस्टर बसों पर लागू की जाए। इस समय के बाद कोई लोकल बस खड़ी हो तो उससे भी जुर्माना लिया जाए।

70 मिनट बीतने के बाद बसें खड़ा करने पर जुर्माने की प्रस्तावित दरें

  • 0 से 30 मिनट: 550 रुपये
  • 31 से 60 मिनट: 650 रुपये
  • 61 से 120 मिनट: 850 रुपये
  • 120 मिनट से अधिक: 1000 रुपये

डीटीआईडीसी और क्लस्टर बसों के बस अड्डा परिसर में खड़े होने को लेकर समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है। अब समय सीमा तय करने को लेकर प्रविधान किया जा रहा है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। तय समय से अधिक इन बसों के खड़े होने पर जुर्माने का प्रविधान होगा। इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। इसे जल्द लागू किया जाएगा। - शिल्पा शिंदे, एमडी, डीटीआईडीसी

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