DU ने 12 कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी, स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण लिया गया फैसला
दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 डीयू कॉलेजों को राहत देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है जो विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में प्रतिबंधित है। कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अत्यधिक देरी को देखते हुए डीयू प्रशासन ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में उसका पिछला निर्देश इन कॉलेजों पर लागू नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 डीयू कॉलेजों को राहत देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है, जो विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में प्रतिबंधित है।
कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अत्यधिक देरी को देखते हुए डीयू प्रशासन ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में उसका पिछला निर्देश इन कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। डीयू के उप रजिस्ट्रार (कॉलेज) ने कहा कि किसी न किसी बहाने से दिल्ली सरकार के 12 वित्तपोषित कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में अत्यधिक देरी हुई है।
कई निर्देश अगले आदेश तक नियम लागू नहीं
विश्वविद्यालय द्वारा केवल अवकाश रिक्ति यानी मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, अध्ययन अवकाश, विश्राम अवकाश, चिकित्सा अवकाश और असाधारण अवकाश के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए भेजे गए निर्देश छात्रों के व्यापक हित में अगले निर्देश तक इन कॉलेजों पर लागू नहीं होंगे।इससे पहले आठ अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक निर्देश जारी कर अपने कॉलेजों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया था कि वे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तभी करें, जब किसी शिक्षण स्टाफ के अवकाश पर होने के कारण कोई पद रिक्त हो।
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