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DUSU Election: दिल्ली हाईकोर्ट की दो टूक... मतगणना चाहते हैं तो साफ करें गंदगी; निगम और DMRC को दिया सख्त निर्देश

Delhi High Court दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार चुनाव की मतगणना चाहते हैं तो गंदगी साफ करनी होगी। वहीं पीठ ने प्रत्याशियों दिल्ली नगर निगम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही 21 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।

By Vineet Tripathi Edited By: Kapil Kumar Updated: Wed, 09 Oct 2024 05:47 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव को लेकर निर्देश दिया है। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दाैरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दो टूक कहा कि अगर उम्मीदवार चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना की जाए तो उनके द्वारा कैंपस में की गई गंदगी को साफ करें।

फिलहाल डूसू चुनाव की मतगणना कराने की मांग को ठुकराते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि हम चुनाव को नहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन गंदगी को साफ कराना होगा।

पीठ ने कहा कि अगर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए बेंटलेज कार लेकर आ सकते हैं तो गंदगी को साफ करना होगा और दीवाराें को दोबारा पेंट करना होगा।

पीठ ने उक्त निर्देश व टिप्पणी चुनाव परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर दो उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही पीठ ने प्रत्याशियों, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

दो उम्मीदवारों ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दायर मूल जनहित याचिका पर दायर की है। सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव परिणाम घोषित किए जाएं। इस पर पीठ ने डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि हम जगह-जगह गंदगी फैला रहे हैं।

अगली सुनवाई पर पेश करें तस्वीरें

पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई पर कृपया तस्वीरें पेश करें। पीठ ने कहा कि आपने इस चुनाव पर इतना पैसा खर्च किया है, आप उस जगह को फिर से रंगवाने का खर्च उठा सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के अधिक रुपये खर्च नहीं करने की एक अधिवक्ता की दलील पर पीठ ने कहा कि कृपया उन अमीर उम्मीदवारों को मनाएं जो चुनाव प्रचार के लिए बेंटलेज में आ रहे हैं। कृपया उनसे पुताई पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए कहें।

आम चुनाव में भी नहीं देखा ऐसा : कोर्ट

पीठ ने कहा कि डूसू चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च कर किया जा रहा है, ऐसा हमने लोकसभा चुनाव में भी नहीं देखा है। पीठ ने कहा कि डीयू पर भारी भरकम बिल आने वाला है। इस बिल का भुगतान कौन करेगा?

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पीठ ने साफ कहा कि प्रत्याशी गंदगी को साफ करें, हम हम अगले दिन मतगणना करा देंगे। अदालत वर्ष 2017 में वकील प्रशांत मनचंदा द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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