'जब तक सफाई नहीं, तब तक काउंटिंग नहीं', DUSU चुनाव परिणाम पर दिल्ली HC का अनोखा आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU Election 2024 पर बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। चुनाव कैंपेन के दौरान जिस तरह से विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गंदगी की तस्वीरें आई थीं उसका संज्ञान लेते हुए बुधवार को हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। अब गुरुवार को हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को चुनाव की इजाजत तो दे दी है लेकिन वोटों की गिनती पर तब तक के लिए रोक लगा दी...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। DUSU ELECTION के कैंपेन के चलते विश्वविद्यालय में पर्चों, पैंफलेट आदि से हुई गंदगी की तस्वीरें सामने आईं थीं, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है।
अदालत ने विश्वविद्यालय को चुनाव कराने की अनुमति तो दे दी है लेकिन वोटों की काउंटिंग पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्ट को यह विश्वास न दिला दे दी कैंपस पूरी तरह से साफ हो चुका है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई ये शर्तें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) चुनाव जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त लगा दी है।कोर्ट ने कहा है कि जब तक यूनिवर्सिटी अदालत को संतुष्ट नहीं कर देती कि सभी पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र और अन्य अभियान-संबंधी सामग्री हटा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति बहाल कर दी गई है, तब तक वोटों की गिनती नहीं होगी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतपेटियों को अगला आदेश जारी होने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए।
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