DUSU Election: छात्र संगठन चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र में नहीं होगा बदलाव, HC ने डीयू का सही माना फैसला
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू DUSU Election) चुनाव में भाग लेने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में छूट देने के दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए आयु में एक बार की छूट दी गई है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 21 Sep 2023 01:32 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू, DUSU Election) चुनाव में भाग लेने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में छूट देने के दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए आयु में एक बार की छूट दी गई है क्योंकि चुनाव कोरोना महामारी के कारण तीन साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं।
डीयू के फैसले को पाया सही
अदालत ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए डीयू कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए डूसू चुनाव लड़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष और 28 वर्ष तक समायोजित करने का निर्णय लिया। अदालत ने डीयू की कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को उचित पाया।ये भी पढ़ें- DUSU Election 2023: DU को 64 साल में मिलीं सिर्फ 10 महिला अध्यक्ष, आखिरी बार नूपुर शर्मा बनीं थीं प्रेसीडेंट
विरोध में दायर हुई एक छात्र की याचिका हुई खारिज
साथ ही डीयू के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई एक पूर्व छात्र की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। डीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 27 अगस्त को नोटिस जारी कर स्नातक छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई थी।ये भी पढ़ें- दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हिंसक और हंगामेदार हुआ, ABVP और NSUI ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
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