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DUSU Election: डूसू चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट का ब्रेक, पढ़ें अदालत ने क्यों किया JCB का जिक्र

Delhi DUSU Election डूसू चुनाव के परिणामों का इंतजार अभी और लंबा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक कैंपस की सफाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। अदालत ने डीयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठाए हैं।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 21 Oct 2024 04:45 PM (IST)
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डूसू चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Dusu Election डूसू चुनाव के परिणाम के लिए प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी गई स्थिति काे देखते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक संपत्ति की सफाई नहीं होगी, चुनाव परिणाम नहीं होंगे।

वहीं, साथ ही अदालत ने डीयू प्रशासन व दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए। समस्या डीयू की है, न तो वहां पर व्यवस्था है और न ही काेई इसे लागू करना चाहता है।

संपत्तियों को पहुंचाया था नुकसान

अदालत ने डीयू वीसी और पुलिस से पूछा क्या संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने व दर्जनों काराें का काफिला निकालकर यातायात नियमों को तोड़ने वाले उन्हें दिखाई नहीं देते।

महंगी कारें ला सकते हैं तो जेसीबी भी ला सकते हैं

उधर, याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने वीडियो व फोटो पेश किए। अदालत ने कहा कि पांच बड़े प्रत्याशियों को चुने और उन्हें सफाई के लिए प्रोत्साहित करें। जो प्रचार के लिए महंगी कारें ला सकते हैं, वे जेसीबी और ट्रैक्टर भी ला सकते हैं।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दो टूक कहा था

इस मामले में मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी दो टूक कहा था कि अगर उम्मीदवार चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना की जाए तो उनके द्वारा कैंपस में की गई गंदगी को साफ करें।

कैंपस में फैली गंदगी को साफ करने के दिए थे आदेश

उस समय हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव (DUSU Election) की मतगणना कराने की मांग को ठुकरा दिया था। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा था कि अदालत चुनाव को रोकना नहीं चाहती है। वहीं, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कैंपस में फैली गंदगी को साफ करने होगा, तभी चुनाव परिणाम को लेकर फैसला सुनाया जाएगा।

दीवारों को पर दोबारा कराना होगा पेंट

इसके अलावा पीठ ने कहा था कि अगर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए बेंटलेज कार लेकर आ सकते हैं तो क्या गंदगी को साफ नहीं करा सकते। अदालत ने कहा कि दीवारों को पर भी दोबारा से पेंट कराना होगा।

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कोर्ट ने स्थगित की थी सुनवाई

पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रत्याशियों, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इसी के तहत आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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