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DUSU Election: 24 घंटे में प्रत्याशियों के नाम और मतपत्र संख्या के बैनर हटाने के आदेश, अधिसूचना जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में लिंगदोह नियमों के उल्लंघन और परिसर में पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगा दी गई है। चुनाव अधिकारी ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

By uday jagtap Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 23 Sep 2024 05:41 PM (IST)
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डूसू चुनाव के लिए 24 घंटे में प्रत्याशियों के नाम और मतपत्र संख्या के बैनर हटाने के आदेश।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में लगातार लिंगदोह नियमों के उल्लंघन और पोस्टर, बैनर से परिसर पटा होने के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों में उल्लेखित प्रविधानों और सीमाओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. सत्यपाल सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव कार्यालय द्वारा बैनर, पोस्टर के प्रदर्शन और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा रैलियों और प्रचार के अन्य तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

चुनाव अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

प्रचार लिंगदोह समिति की सिफारिशों में उल्लेखित सीमाओं के भीतर ही होने चाहिए। जारी अधिसूचना में उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि उक्त मेल की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और मुद्रित पोस्टर हटाए जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डूसू चुनावों में कड़ाई से पालन करने की सलाह

डूसू चुनाव 2024-25 लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता- लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, एनजीटी के आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 (दिल्ली अधिनियम 1, 2009) (जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 31 मार्च 2008 को पारित किया गया) (17 जनवरी, 2009) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियम को डूसू चुनावों में कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।

उपरोक्त का कोई भी उल्लंघन, उपरोक्त दिशा-निर्देशों और अधिनियमों के तहत अयोग्यता और आपराधिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा। बता दें कि डूसू चुनाव में बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल, पर्चे उड़ाना और बैनर लगाना आम है। जबकि हाथ से बने हुए पोस्टर की अनुमति होती है। लेकिन, प्रिंटेड पर्चों की बाढ़ चुनाव के दौरान परिसर में आ जाती है।

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