दिल्ली में अब चलेगी ई-ग्रामीण सेवा, केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक में बदलने को दी मंजूरी
दिल्ली में अब ई-ग्रामीण सेवा चलेगी। इसे दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक में बदलने को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सेवा 2011 में शुरू की गई थी। इनमें ड्राइवर को छोड़कर छह यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ये वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे समूहों में चलते हैं। पूरी दिल्ली में 2000 से अधिक ग्रामीण सेवा चल रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की मंशा से दिल्ली सरकार ने मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सेवा वाहनों के 15 साल पूरे होने को हैं और इनमें ज्यादातर वाहनों की हालत जर्जर हो चुकी है। यह निर्णय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार की नीति के अनुरूप है और इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
ग्रामीण सेवा 2011 में शुरू की गई थी। इनमें ड्राइवर को छोड़कर छह यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ये वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे समूहों में चलते हैं। पूरी दिल्ली में 2,000 से अधिक ग्रामीण सेवा चल रहे हैं।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्लीवासियों के लिए यात्रा अनुभव बेहतर और सुगम होगा।”
ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए दिशानिर्देश
ऑनलाइन आवेदन: ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक जो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार जरूरी है लेकिन यदि आधार नहीं है, तो एनरॉलमेंट आईडी का उपयोग किया जा सकता है।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट: एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद पंजीकरण प्राधिकारी सात दिनों के भीतर नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी करेंगे। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन के साथ कोई कर, जुर्माना या कानूनी समस्या न हो और यह राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) डेटाबेस पर स्पष्ट हो। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो मालिक को सूचित किया जाएगा और उन्हें सात दिनों के भीतर हल करना होगा।
पुराने वाहन को स्क्रैप करना: एनडीसी प्राप्त करने के बाद वाहन को 15 दिनों के भीतर अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा में ले जाना होगा। वाहन स्क्रैप होने पर मालिक को जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) मिलेगा।
नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना: एनडीसी और सीओडी के साथ, वाहन मालिक किसी भी अधिकृत डीलर से एक नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीद सकते हैं।
नए वाहन का पंजीकरण: नया वाहन खरीदने के बाद मालिक को उसके पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया भी फेसलेस है और इसमें वाहन निर्माता से एनडीसी, सीओडी, आधार, टैक्स चालान और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
परमिट नवीनीकरण: पंजीकरण प्राधिकारी सभी विवरणों को सत्यापित करेंगे और ग्रामीण सेवा योजना के तहत वाहन के पंजीकरण को अपडेट करेंगे। नए वाहन को पुराने वाहन के समान मार्ग का ही परमिट मिलेगा।
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