ईडी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ कर सकती है, हिरासत की जरूरत नहीं: कोर्ट
पावर बैंक ऐप घोटाला मामले में सागर डायमंड के निदेशक वैभव दीपक शाह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग को लेकर ईडी की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी से पूछताछ कर सकती है इससे उसकी शारीरिक हिरासत की जरूरत खत्म हो जाएगी। शाह दुबई में हैं और यात्रा प्रतिबंध के कारण भारत नहीं लौट पा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पावर बैंक ऐप फर्जीवाड़ा मामले में सागर डायमंड के निदेशक वैभव दीपक शाह को दी गई अग्रिम जमानत रद करने की मांग को लेकर ईडी की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने पहले दी गई जमानत को जारी रखने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि ईडी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये आरोपी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, इससे उसकी शारीरिक हिरासत की जरूरत खत्म हो जाएगी।
दुबई में है दीपक शाह
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने कहा कि शाह की भारत लौटने में असमर्थता दुबई की एक अदालत द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण है, जिससे उनकी शारीरिक उपस्थिति असंभव हो गई है। अदालत ने कहा कि शाह द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन अनजाने में किया गया था और यह जांच से बचने का जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था।कानूनी रूप से भारत लौटने में है असमर्थ
अदालत ने कहा कि शाह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण कानूनी रूप से भारत लौटने में असमर्थ थे। अदालत ने शाह की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के युग में, उसे कोई कारण नहीं मिला कि ईडी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपनी जांच क्यों नहीं कर सकती।
वीसी के जरिए कर सकते हैं पूछताछ
अदालत ने कहा कि ऐसे में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। चूंकि शाह अपने नियंत्रण से परे कारणों से यात्रा करने में असमर्थ है, इसलिए जांच अधिकारी को जांच के निष्कर्ष के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।ये भी पढ़ें- Delhi Crime: JEE की परीक्षा पास न होने पर छात्रा ने की आत्महत्या, मां के लिए छोड़ा सुसाइड नोट
ईडी ने भारत लौटने और अग्रिम जमानत आदेश की शर्तों का पालन करने में उनकी विफलता का हवाला देते हुए शाह की जमानत रद्द करने की मांग की थी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।