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ED का कोर्ट में दावा- दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रहीं कई सुविधाएं

ED ने कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट (विशेष सुविधाएं) मिल रहा है। ईडी ने कहा कि वो जेल में मसाज भी करा रहे हैं।

By AgencyEdited By: GeetarjunUpdated: Sun, 30 Oct 2022 03:33 PM (IST)
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ED का कोर्ट में दावा- दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रहीं सुविधाएं
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ईडी ने कहा कि वो जेल में मसाज भी करा रहे हैं। साथ ही वह नियमित रूप से अपनी पत्नी से भी मिल रहे हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ईडी ने कहा कि वो जेल में मसाज भी करा रहे हैं। साथ ही वह नियमित रूप से अपनी पत्नी से भी मिल रहे हैं।

कई घंटे तक पत्नी से मिलते हैं सत्येंद्र जैन

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईडी ने ट्रायल कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को उनके सेल तक पहुंचने की अनुमित दे दी गई है। वह अपने पति से तय समय सीमा से भी ज्यादा देर तक मिलती हैं।

जेल में कई सुविधाएं दी जा रहीं

ईडी ने निचली अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर कई सुविधाएं दी जा रही हैं। ईडी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूनम जैन को मंत्री के बैरक में जाने की अनुमति दी गई है, जहां वह तय समय से अधिक घंटों तक उनके साथ रहती हैं।

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सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया

यह ध्यान देने योग्य है कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी हैं। जिस जेल में उन्हें रखा गया है वह जेल भी उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। सबूतों के लिए ईडी ने कोर्ट में सीसीटीवी की फुटेज भी कोर्ट में जमा कराई है।

ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वीडियो फुटेज में सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल परिसर के अंदर मालिश करते हुए दिखाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी जेल अधीक्षक उनसे नियमित रूप से मिलते दिखाई दे रहे हैं। ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन के पास अदालत की अनुमति के बिना घर का बना पहुंचाया जाता है।

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