सावधान! सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर करने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा, लग सकता है 5 लाख तक का जुर्माना
फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स या वॉट्सऐप के माध्यम से चुनाव संबंधित कोई अफवाह या भड़काऊ ऑडियो या वीडियो संदेश आता है। इसके बाद या तो आप उस वॉट्सऐप ग्रुप को छोड़ सकते हैं या फिर उसे आगे साझा कर सकते हैं या लाइक और कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में उस संदेश को लेकर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बराबर की होगी।
मनीष राणा, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी खबरों को लेकर सख्त हिदायत दे रखी है, इसलिए किसी भी संदेश या वीडियो संदेश को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। ऐसा न होने पर हो सकता है कि आप भी फर्जी सूचना फैलाने वालों में शामिल हो जाए और सजा भी पाए।
फर्जी खबर फैलाने वालों पर पैनी नजर
जनता किसी की भी नेता या पार्टी की आलोचना को स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता गलत सूचना या अफवाहों को लेकर नहीं है। अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वह आपत्तिजनक बयानों से जुड़ी पोस्ट हटाने के लिए संबंधित इंटरनेट मीडिया को आदेश कर सकते हैं।
किसकी, क्या होगी जवाबदेही, कौन होगा जिम्मेदार
फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या वॉट्सऐप के माध्यम से चुनाव संबंधित कोई अफवाह या भड़काऊ ऑडियो या वीडियो संदेश आता है। इसके बाद या तो आप उस वॉट्सऐप ग्रुप को छोड़ सकते हैं, या फिर उसे आगे साझा कर सकते हैं या लाइक और कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में उस संदेश को लेकर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बराबर की होगी।यदि आपने जो संदेश या वीडियो संदेश आगे भेजा है वह भड़काऊ है, गैरकानूनी है, किसी भी तरह से गलत है और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, तो ऐसे में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी संदेश के मिलने पर उसे संयम और सावधानी के साथ पूरा जांच कर आगे भेजें।
वॉट्सऐप एडमिन और सदस्यों की जिम्मेदारी
वॉट्सऐप ने ग्रुप के एडमिन को कई अधिकार दिए हैं। यदि चुनावी माहौल में किसी ग्रुप में अफवाह भरे संदेश प्रेषित किए जा रहे हैं, तो एडिमन को चुनावी माहौल में जनहित में लोगों के मैसेज भेजने के अधिकार को अस्थायी तौर पर होल्ड करना होगा। वहीं यदि कोई ग्रुप सदस्य सामाजिक माहौल को बिगाड़ने वाले और उन्माद फैलाने वाले किसी संदेश को आगे भेजता है या कुछ आपत्तिजनक प्रतिक्रिया देता है तो उसकी भी जवाबदेही तय है।दिल्ली पुलिस से कैसे कर सकते हैं शिकायत
दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त बी.एस. जायसवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एसएमएस या विभिन्न इंटरनेट मीडिया मंचों के जरिए आपत्तिजनक संदेश फैलाने संबंधी मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे संदेशों की शिकायत करने के लिए पुलिस ने एक नंबर 8130099025' और एक ई-मेल nodalsmmc.election24
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delhipolice.gov.in भी जारी किया है। इन दाेनों पर ही लोग इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री संबंधित मामलों की शिकायत कर सकते हैं।
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