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Delhi News: चुनाव का खर्च नहीं बताने पर अयोग्य ठहराए गए 21 लोग, आयोग ने की कार्रवाई

दिल्ली में पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके 21 लोग अयोग्य ठहराए गए हैं। चुनाव अयोग्य द्वारा की गई इस कार्रवाई को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 10 (क) के तहत कार्रवाई की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर खर्च की जानकारी देनी होती है।

By Ranbijay Kumar Singh Edited By: Geetarjun Updated: Tue, 19 Mar 2024 11:48 PM (IST)
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चुनाव का खर्च नहीं बताने पर अयोग्य ठहराए गए 21 लोग, आयोग ने की कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके 21 लोग अयोग्य ठहराए गए हैं। चुनाव अयोग्य द्वारा की गई इस कार्रवाई को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 10 (क) के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की जानकारी देनी होती है। इस निर्धारित अवधि में चुनाव खर्च का लेखाजोखा आयोग को नहीं देने या जानकारी देने का कोई उचित कारण नहीं बताने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

इस सूरत में अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। दिल्ली में अयोग्य ठहराए गए तीन उम्मीदवार पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले 18 उम्मीदवार शामिल हैं। वे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते।

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