Arvind Kejriwal: केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, CBI की गिरफ्तारी को दी चुनौती; कल होगी सुनवाई
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई ने बुधवार को उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली आबकारी नीति की अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगा है। केजरीवाल को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy 2021-22) में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और बाद में दी गई रिमांड को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को दायर की गई याचिका को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जहां सुनवाई मंगलवार को होगी।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
दोनों मामले में जेल में केजरीवाल
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। दोनों ही मामले में वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 20 जून को इस मामले में निचली कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, निचली अदालत के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
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