Section 144 In Delhi: दिल्ली में धारा-144 लागू, किसान आंदोलन के मद्देनजर लिया गया फैसला
किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो के मद्देनजर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को घोषणा की कि अब पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी।
By Sonu SumanEdited By: Sonu SumanUpdated: Mon, 12 Feb 2024 12:33 PM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी।
इसके साथ ही प्रशासन से कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस ने शहादरा और गांधी नगर इलाकों में धारा 144 लागू करने की भी घोषणा की, जिससे 11 मार्च तक बड़े समारोहों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्रशासन ने यह निर्णय किसानों के मंगलवार को 'दिल्ली चलो' के आह्वान के तहत लिया है। किसानों की मांग है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कानून और इस दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। इसके लिए लगभग 200 किसान संघों ने 'दिल्ली चलो' मुहिम में शामिल होंगे।
ये भी पढ़ें- Kisan Andolan: कंटीले तार, सड़क पर लोहे की कीलें... किसानों के 'दिल्ली-चलो' मार्च से पहले राजधानी को किलाबंद करने की तैयारी