Move to Jagran APP

Section 144 In Delhi: दिल्ली में धारा-144 लागू, किसान आंदोलन के मद्देनजर लिया गया फैसला

किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो के मद्देनजर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को घोषणा की कि अब पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी।

By Sonu SumanEdited By: Sonu SumanUpdated: Mon, 12 Feb 2024 12:33 PM (IST)
Hero Image
किसानों के 'दिल्ली कूच' से पहले पुलिस ने लगाई धारा 144, सीमाएं सील।
एएनआई, नई दिल्ली। किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीपीसी की धारा 144 लागू कर दी थी।

इसके साथ ही प्रशासन से कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस ने शहादरा और गांधी नगर इलाकों में धारा 144 लागू करने की भी घोषणा की, जिससे 11 मार्च तक बड़े समारोहों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने यह निर्णय किसानों के मंगलवार को 'दिल्ली चलो' के आह्वान के तहत लिया है। किसानों की मांग है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कानून और इस दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। इसके लिए लगभग 200 किसान संघों ने 'दिल्ली चलो' मुहिम में शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें- Kisan Andolan: कंटीले तार, सड़क पर लोहे की कीलें... किसानों के 'दिल्ली-चलो' मार्च से पहले राजधानी को किलाबंद करने की तैयारी

पुलिस ने आदेश में कही ये बातें

दिल्ली पुलिस द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है- जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मुद्दों पर कानून बनाने की अपनी मांगों को लेकर अपने समर्थकों को 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक वे दिल्ली की सीमा पर बैठे रहने की आशंका है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी करना आवश्यक है।

ट्रैक्टरों-बसों के प्रवेश पर रोक

आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी जिले के दायरे में आने वाले यूपी सीमा और आसपास के सभी इलाकों में सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें कहा गया है- उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों, घोड़ों आदि के प्रवेश पर रोक लगाएं। आदेश दें कि उत्तर पूर्व जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी।

दिल्ली सीमाओं को सील करने की तैयारी

किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने की व्यवस्था भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर का दौरा किया और तैनात कर्मियों को हर स्थिति से निपटने के लिए जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के इन तीन बॉर्डर इलाकों पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की मांग की गई है।

 

दिल्ली पुलिस के 1500 जवान तैनात रहेंगे

सूत्रों के मुताबिक, "इन सीमा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 1,000 से 1,500 तक दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। हालांकि, तैनाती का पैटर्न और कर्मियों की संख्या इन क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार बदल जाएगी। इसके अलावा, लोहे के कंटेनर और सीमेंटेड बैरिकेड्स सीमा पर भी लगाए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- JNU Election: दो हजार से ज्यादा छात्र लेंगे यूजीबीएम में हिस्सा, 40 गार्डों के साथ सादी वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।