Delhi News: कोर्ट पहुंचा आदिपुरुष फिल्म का मामला, भगवान राम और हनुमान के चरित्र को गलत तरीके से किया चित्रित
Delhi News सोमवार को न्यायाधीश अभिषेक कुमार सुनवाई करेंगे।फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी।अधिवक्ता राज गौरव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में प्रतिवादी रामायण जैसे महाकाव्य के मूल स्वरूप में हेरफेर नहीं कर सकते हैं।
By Vineet TripathiEdited By: Pradeep Kumar ChauhanUpdated: Sat, 08 Oct 2022 05:31 PM (IST)
नई दिल्ली जागरण संवाददाता। अभिनेता प्रभास व सैफ अली खान अभिनीत फिल्म आदिपुरुष को लेकर चल रहा विवाद तीस हजारी अदालत पहुंच गया है।अधिवक्ता राज गौरव ने वाद दायर कर फिल्म की रिलीज और इसके टीचर से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के संबंध में यूट्यूब समेत इंटरनेट मीडिया को निर्देश देने की मांग की है।अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भगवान राम और हनुमान के चरित्र को गलत तरीके से चित्रित करने से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
वादी ने फिल्म पर स्थायी रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है।वाद पर सोमवार को न्यायाधीश अभिषेक कुमार सुनवाई करेंगे।फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी।अधिवक्ता राज गौरव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में प्रतिवादी रामायण जैसे महाकाव्य के मूल स्वरूप में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक व धर्म का हिस्सा है।
प्रतिवादी को समग्र रूप से भारत के स्वर्ण इतिहास के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।उन्होंने कहा कि भगवान राम की पारंपरिक छवि शांत प्रिय है, लेकिन फिल्म के टीचर में एक अत्याचारी, प्रतिशोधी और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उधर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के विरुद्ध लोकायुक्त की कार्रवाई पर रोक लगाने के अपने आदेश में तत्काल संधोशन करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया।
रोक हटाने की मांग को लेकर भाजपा सांसद निशि कांत दुबे के आवेदन पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने शुक्रवार को सोरेन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि सोरेन से मामले पर जवाब मिलने के बाद ही रोक हटाने की मांग पर निर्णय किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई दस नवंबर को होगी।ये भी पढ़ें- Delhi MCD: निगम अधिकारियों ने अवैध कालोनी में भी पास कर दिया नक्शा, दो वास्तुकार और एक इंजीनियर पर गिरी गाज
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