Move to Jagran APP

Excise Policy: मनीष सिसोदिया के अलावा इन अधिकारियों के खिलाफ भी FIR, सीबीआई की कार्रवाई जल्द, देखें पूरी लिस्ट

Excise Policyदिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। देर रात तक सीबीआई उनके घर और निजी गाड़ी के दस्तावेज खंगालती रही। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के आवास पर छापे के बाद आबकारी विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है।

By Pradeep Kumar ChauhanEdited By: Updated: Fri, 19 Aug 2022 07:43 PM (IST)
Hero Image
Excise Policy: सीबीआई की लिस्ट में 16 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है।
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Excise Policy: नई आबकारी नीति की खामियों को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की। देर रात तक सीबीआई उनके घर और निजी गाड़ी के दस्तावेज खंगालती रही। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के आवास पर छापे के बाद आबकारी विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है।

सीबीआई की एफआईआर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार के कुछ और मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना भी तय है। इस मामले में ईडी भी छापेमारी कर सकती है। फिलहाल, सीबीआई की लिस्ट में 16 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज है।

इन 16 मंत्री व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज

  • दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
  • आर्व गोपी कृष्णा, एक्साइज कमिश्नर
  • आनंद तिवारी, डिप्टी कमिश्नर
  • पंकज भटनागर, असिस्टेंट कमिश्नर
  • विजय नायर
  • मनोज राय
  • अमनदीप ढाल
  • समीर महेंद्रु
  • अमित अरोड़ा
  • दिनेश अरोड़ा
  • महादेव शराब ऑनर्स
  • मिस बडडी प्राइवेट लिमिटेड
  • सन्नी मारवाह
  • अरुण रामचंद्रा
  • अर्जुन पांडेय और अन्य प्राइवेट व्यक्ति
पहले भी कर चुकी है CBI कार्रवाई 

बता दें कि दिसंबर 2015 में भी सीबीआइ दिल्ली सचिवालय पहुंची थी। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिन राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआइ की छापेमारी हुई थी। उस समय दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि सीबीआइ दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी गई थी।

टाक टू एके मामले में पूछताछ करने के लिए 16 जून 2017 को पहुंची थी।टाक टू एके कैंपेन में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप में सीबीआइ सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।