Move to Jagran APP

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला: कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल की सजा

Coal Scam Case छत्तीसगढ़ में कोल ब्लाक आवंटन से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा (Vijay Darda) को बड़ा झटका दिया है। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बुधवार को विजय दर्डा को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अन्य दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Wed, 26 Jul 2023 02:46 PM (IST)
Hero Image
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला: कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल की सजा
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Coal Scam Case : छत्तीसगढ़ में कोल ब्लाक आवंटन से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा (Vijay Darda) को बड़ा झटका दिया है। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बुधवार को विजय दर्डा को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आइपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराया है। वहीं, अन्य दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

अदालत ने इसके साथ ही यवतमोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल और दो अधिकारी केएस क्रोफा व केसी सामरिया को भी तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के मुताबिक, कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, देवेंदर दर्डा, यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को चार-चार साल की सजा और 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

वहीं, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को तीन साल जेल की सजा और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।