पूर्व IAS पूजा खेडकर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, UPSC ने रद की थी उम्मीदवारी
Delhi High Court पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत को रद कर दिया था। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को रद करते हुए परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या था?
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
पूजा खेडकर की याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद करते हुए भविष्य में उनके परीक्षाओं में शामिल हाेने पर रोक लगा दी है।
यूपीएससी ने हाईकोर्ट को सूचित किया
उम्मीदवारी रद करने के विरुद्ध पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC News) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दो दिनों के भीतर पूजा को उनकी उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद करने के आदेश के बारे में सूचित करेगी।UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद करने का नहीं दिया गया आदेश-वकील
इस पर न्यायमूर्ति (Delhi High Court) ज्योति सिंह की पीठ ने पूजा को अपनी उम्मीदवारी रद करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी। साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया। वहीं, खेडकर की तरफ से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पूर्व आईएएस को आज तक यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद करने का आदेश नहीं दिया गया है।
ई-मेल पर दो दिनों के भीतर दिया जाएगा सूचना- नरेश कौशिक
इस पर यूपीएससी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि आदेश खेडकर को उनके ई-मेल पर दो दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।यह भी पढ़ें- जागरण संपादकीय: सवालों से घिरी सबसे प्रतिष्ठित सेवा, चयनित अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा परखने में भारी चूक
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