Delhi Riots 2020: दुकान व घर में आगजनी के मामले में चार आरोपितों को मिली जमानत
आरोपों के मुताबिक 25 फरवरी को ज्योति नगर वेस्ट में ऋषि कर्दम मार्ग पर इमरान नामक व्यक्ति की दुकान में आग लगाने के मामले में आरोपित दीपक तोमर व विक्रम की जमानत अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई हुई।
By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 19 Dec 2020 11:29 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के दौरान पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर और गोकलपुरी इलाके में दुकानों के साथ-साथ घरों में आगजनी के मामले में गिरफ्तार चार आरोपितों को शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपों के मुताबिक, 25 फरवरी को ज्योति नगर वेस्ट में ऋषि कर्दम मार्ग पर इमरान नामक व्यक्ति की दुकान में आग लगाने के मामले में आरोपित दीपक तोमर व विक्रम की जमानत अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपितों की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा कि दोनों को गलत तरीके से फंसाया गया है।
आरोपित विक्रम की अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि सत्यापन और ठोस साक्ष्यों के बगैर उनके मुवक्किल को सिर्फ मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की धुंधली फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एफआइआर में नाम भी नहीं है। दीपक तोमर के अधिवक्ता ने कहा कि झूठे और फर्जी तथ्यों के आधार पर उनके मुवक्किल को फंसाया गया है। दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष के वकील ने जमानत अर्जियों का विरोध करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त गवाह और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। ज्योति नगर इलाके में ही दुकान में आगजनी के एक अन्य मामले में आरोपित सूरज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव की कोर्ट से जमानत मिली है।
वहीं पूर्वी दिल्ली के ही गोकलपुरी इलाके के चमन पार्क में एक महिला के घर और दुकान में लूटपाट के बाद आग लगाने के मामले में गिरफ्तार आरोपित राशिद उर्फ राजा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने जमानत दी है। आरोपित के वकील ने पक्ष रखा कि जिस क्षेत्र में ¨हसा हुई, वहां राशिद की हार्डवेयर की दुकान है। उसने आत्मरक्षा के लिए डंडा हाथ में लिया हुआ था।
Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।