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G20 Summit: कर्तव्य पथ, India Gate पर पैदल चलने, साइकिल चलाने पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक; जानिए नए प्रतिबंध

G20 Summit in Delhi राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि वे इंडिया गेट या कर्तव्य पथ पर घूमने और साइकिल चलाने से परहेज करें। दिल्ली के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) एसएस यादव ने कहा कि 9-10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Wed, 06 Sep 2023 06:23 PM (IST)
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इंडिया गेट जाने से बचें, जी-20 के चलते इन चीजों पर लगाई गई पाबंदी
नई दिल्ली, जागरण संवाददाताG20 Summit in Delhi: राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने बुधवार को लोगों से अपील की है कि वे इंडिया गेट या कर्तव्य पथ पर घूमने और साइकिल चलाने से परहेज करें।

दिल्ली के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) एसएस यादव ने कहा कि 9-10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। राजधानी में बस और मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि इस पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

 नई दिल्ली, एनडीएमसी इलाके हैं प्रतिबंधित क्षेत्र

उन्होंने कहा कि केवल नई दिल्ली और एनडीएमसी इलाके को नियंत्रित क्षेत्र में शामिल किया गया है। बस सेवाएं और मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रगति मैदान के पास सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जरूरी सामान के ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी।

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी की अनुमति नहीं

इसके साथ ही बताया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की नई दिल्ली जिले में बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से स्वदेशी मैप माय इंडिया ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी है, जो यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगा।

साथ ही पुलिस न कहा कि जिन मीडियाकर्मियों के पास G20 के पास हैं, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इकट्ठा होंगे। उन्हें शटल से प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम तक ले जाया जाएगा। मीडिया की गाड़ियों को भी नई दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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जी20 में दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

  • वीवीआइपी के काफिले निकलने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पांच से 10 मिनट के लिए मेट्रो के गेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है।
  • नई दिल्ली पुलिस जिला और एनडीएमसी क्षेत्र को सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • नई दिल्ली में रहने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने-जाने वालों को नहीं रोका जाएगा।
  • सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के अलावा आटो-टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपने पते से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
  • एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक घर जाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सिविक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी आइकार्ड दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
  • दिल्ली की सभी सीमाओं से मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, फल, दवाइयां आदि लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस की तरफ से एंट्री पास जारी किए गए हैं।
  • डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन आनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
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नई दिल्ली जिले के लिए एडवाइजरी

  • नई दिल्ली जिले में सभी बैंक (Bank), व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishments), रेस्तरां (Restaurants) और शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls) बंद रहेंगे ()।
  • यहां बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
  • डीटीसी, क्लस्टर, भारी वाहनों और निजी बसों का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा (Delhi DTC & City Buses Guidelines)।
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वालों की अनुमति मिलेगी, लेकिन उन्हें टिकट दिखाना पड़ेगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें नई दिल्ली से बचकर जाने की सलाह दी है।
  • नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में आठ से 10 सितंबर तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें और रेस्त्रां बंद रहेंगे। लागों को ऑनलाइन खाना मंगवाने की सेवा और अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा नहीं मिलेगी।
  • नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली में सामान्य तरीके से आवाजाही रहेगी। (हालांकि, शिक्षण संस्थान, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगी)।
  • नई दिल्ली के अस्पतालों, होटल (जिनमें विदेशी मेहमान ठहरे हुए होंगे) कर्मचारियों, ड्यूटी में लगे कर्मचारी और आवश्यक कार्यों में लगे कर्मियों को अपना आईकार्ड दिखाने के बाद ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।
  • खाने-पीने का सामान, दूध, फल और दवाइयों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा।
  • नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उन्हें पते से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा। 
  • अस्पतालों में जाने के लिए रोक नहीं रहेगी, इलाज के दस्तावेज दिखाने होंगे। एंबुलेंस के लिए भी कोई रोक नहीं रहेगी।
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