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G20 Summit In Delhi: क्या जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सब बंद रहेगा? यहां जानिए पूरी डिटेल

G20 Summit In Delhi दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर घोषणा की थी कि दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी दुकानें 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली में सभी कर्मचारियों को इन दिनों में पेड हॉलिडे दिया जाएगा।

By Abhishek TiwariEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Sun, 03 Sep 2023 12:51 PM (IST)
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क्या जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सब बंद रहेगा? यहां जानिए सबकुछ
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। G20 Summit In Delhi :  9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम में विश्व के कई बड़े नेता शामिल होंगे जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य शामिल हैं।

प्रगति मैदान में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारत मंडपम में आगामी 9 और 10 सितंबर को विश्व नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जमावड़ा लगेगा। इसके लिए सात सितंबर से विदेशी मेहमान दिल्ली आने लगेंगे।

जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर अधिकारियों की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, इस दौरान प्रगति मैदान के आसपास के इलाकों में सभी बाजार, बैंक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं, सेंट्रल दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर जरूरी सामान की वस्तुएं जैसे किराने की दुकान, सब्जी की दुकान और मेडिकल शॉप खुली रहेंगी।

पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने आयोजन के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वहीं, दिल्ली सरकार ने 8-10 सितंबर तक दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। 

अपनी एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक प्रतिबंधों को लेकर लोगों को सलाह देते हुए बताया कि जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ वैकल्पिक मार्ग खुले रहेंगे।

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G20 शिखर सम्मेलन: दिल्ली में क्या बंद रहेगा?

  • सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय
  • शैक्षणिक संस्थान, जिनमें स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं
  • सुप्रीम कोर्ट
  • बैंक और व्यवसायिक संस्थान
  • नई दिल्ली जिले के अंतर्गत आने वाली दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
  • कनॉट प्लेस, खान मार्केट, मालचा मार्ग, शंकर मार्केट, जनपथ, मोहन सिंह प्लेस, पालिका बाजार में बाजार
  • नई दिल्ली पुलिस जिले के अंतर्गत खुदरा शराब की दुकानें

G20 शिखर सम्मेलन: दिल्ली में क्या खुला रहेगा?

  • एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद) सीमा के बाहर मॉल और बाजार
  • आवश्यक सेवाएं जैसे दूध बूथ, मेडिकल स्टोर

G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्या दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी?

दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन और लाइनें सामान्य रूप से संचालित होंगी। हालांकि, 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी।

क्या बसें, ऑटो, टैक्सियां उपलब्ध होंगी?

एनडीएमसी क्षेत्र या लुटियंस दिल्ली एक नियंत्रित क्षेत्र होगा और बस सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बसों को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे की सड़क पर संचालन की अनुमति होगी।

अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उनका समापन बिंदु रिंग रोड पर होगा। उन्हें अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों पर समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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ऑटो और टैक्सी के लिए क्या है नियम?

9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11.59 बजे तक किसी भी तीन सीटों वाले ऑटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

हालांकि, नई दिल्ली जिला क्षेत्र के अंदर स्थानीय निवासियों और होटल बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी। पर्यटकों को वैध होटल बुकिंग दिखानी होगी और निवासियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे।

रेलवे यात्रियों के लिए सलाह

  • अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सड़क यात्रा 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच प्रभावित रहेगी।
  • पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड साइड से यात्रा 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रभावित रहेगी।

याद रखने योग्य अन्य प्रमुख बातें

  • एम्बुलेंस सहायता सेवा के लिए लोग 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं।
  • प्रतिनिधियों और अन्य पर्यटकों की मदद के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है।
  • दिल्ली में 12 सितंबर तक पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, ड्रोन की उड़ान पर प्रतिबंध
  • अनुमति के साथ आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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