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G20 Summit: 9-10 सितंबर को ये रास्ते हैं बंद, मीडिया को भी नहीं मिल रही एंट्री; निकलने से पहले पढ़ें ये खबर

G20 Traffic advisory आज और कल यानी 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन के लिए दिल्ली को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। नई दिल्ली इलाके में तो मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहीं पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है। सेकंड सैटरडे होने की वजह से भी सड़कों पर लोगों की भीड़ कम दिख रही है।

By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiUpdated: Sat, 09 Sep 2023 12:16 PM (IST)
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दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रे-वे पड़ा खाली, इक्का-दुक्का गाड़ियां ही देखी जा रही हैं।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। G20 Traffic advisory जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 9 और 10 सितंबर के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की हुई है। विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) सुरेंद्र सिंह यादव ने इसे लेकर बताया है कि जी-20 के दौरान अनुमति के साथ आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और लुटियंस दिल्ली आने वाले लोगों को उनके पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आयोजन के दौरान आठ से 10 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्राे स्टेशन बंद रहेगा।

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राजधानी में यातायात से जुड़ी पाबंदियां सात सितंबर की मध्य रात्रि से लागू की गई है। यातायात संबंधी समस्या न हो इसके लिए लोगों के लिए एक वर्चुअल हेल्पडेस्क एक दो दिन में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें परिवहन सेवा, एंबुलेंस, पुलिस सेवा समेत सभी जरूरी जानकारी होगी, लोग हेल्पडेस्क की मदद से यात्रा कर सकते हैं।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह एडवाइजारी अभी शुरुआती है इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। इसकी जानकारी समय-समय पर लोगों को दी जाएगी।

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इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध...

  • दिल्ली के गैर गंतव्य वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मोड़ा जाएगा।
  • किसी भी मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एन्ट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों का समापन गंतव्य रिंग रोड पर ही रहेगा।
  • दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
  • आटो और टैक्सियों को नई दिल्ली पुलिस जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और जिले में स्थित होटलों और वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को ही अनुमति दी जाएगी।
  • रजोकरी सीमा से दिल्ली में मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यातायात को एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग होते हुए ओलोफ पाल्मे मार्ग पर मोड़ा जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
  • सात सितंबर मध्यरात्रि 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, अंतरराज्यीय व स्थानीय बसों और अन्य वाहनों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साथ में रखना होगा पहचान पत्र

नई दिल्ली जिले के निवासियों और अधिकृत वाहनों, आपात सेवाओं वाले वाहन आदि को नई दिल्ली जिले के भीतर आने जाने के लिए सुविधा दी जाएंगी। होटल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

तीन जोन में रहेगी सबसे ज्यादा पाबंदियां...

  1. नई दिल्ली जिले के पूर्ण क्षेत्र को आठ सितंबर शाम पांच बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। यहां पर सिर्फ स्थानीय निवासियों, होटल में रहने वाले मेेहमानों के वाहन और अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
  2. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक आठ सितंबर शाम पांच बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र दो माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों और एयरपोर्ट और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।
  3. डब्लू प्वाइंट, ए प्वाइंट दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ,विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड- पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक से) चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा से टाल्स्टाय क्रासिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक ), महात्मा गांधी मार्ग ( दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आइपी फ्लाइओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाइपास को नियंत्रण क्षेत्र तीन माना जाएगा। यहां 10 सितंबर सुबह पांच बजे से दोपहर दो बजे तक कोई भी आवाजाही नहीं होगी। यह पूरा क्षेत्र एक तरह से सील रहेगा।

चिकित्सा वाहनों के लिए बनाया गया नियंत्रण कक्ष...

दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आपाताकालीन चिकित्सा वाहनों की रोक नहीं है। इसके लिए एक एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा सात सितंबर रात 12 से 11 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए शुरू किया गया है। सहायता के लिए 6828400604/112 हेल्पलाइन नंबर चालू है। यातायात पुलिस कर्मी केंद्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा (सीएटीएस), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस), प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, शहर भर के प्रमुख ''जंक्शनों पर चिकित्सा आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए गए हैं।

सामान्य वाहनों के लिए यातायात के लिए यह रहेगी व्यवस्था

उत्तर- दक्षिण कॉरिडोर

  • रिंग रोड-आश्रम चौक-सराय काले खां-दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे-नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड - युधिष्टिर सेतु- आइएसबीटी कश्मीरी गेट-रिंग रोड-मजनू टीला क्षेत्र में समान्य आवाजाही रहेगी।
  • एम्स चौक से रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाइओवर-राजौरी गार्डन जंक्शन-रिंग रोड-पंजाबी बाग जंक्शन-रिंग रोड-आजादपुर चौक इलाके में यातायात व्यवस्था समान्य रहेगी।

पूर्व-पश्चिम कोरिडोर

  • सन डायल/डीएनडी फ्लाइओवर से रिंग रोड-आश्रम चौक-मूलचंद अंडरपास-एम्स चौक - रिंग रोड-धौला कुआं-रिंग रोड-बरार स्क्वायर-नारायणा फ्लाईओवर वाले रूट पर रोकटोक नहीं रहेगी।
  • युधिष्टिर सेतु से रिंग रोड-चंदगी राम अखाड़ा-माल रोड-आजाद पुर चौक-रिंग रोड-लाला जगत नारायण मार्ग इलाके में वाहन चलेंगे।
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