दिल्ली-NCR में आज से GRAP 4 लागू, 10वीं-12वीं छोड़ सभी स्कूल बंद; बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
GRAP 4 in Delhi दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण आज सुबह आठ बजे से लागू हो जाएगा। बिगड़ी वायु गुणवत्ता के चलते दिल्ली के स्कूल में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण आज सुबह आठ बजे से लागू हो जाएगा।
बिगड़ी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने की बात कही है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई
दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 नवंबर की वाद सूची के अनुसार जस्टिस अभय एस ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।शीर्ष अदालत से कहा गया था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। इस मामले में न्यायमित्र के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने दिल्ली की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया था कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सूचित कर दिया है और उसे प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताना चाहिए।
GRAP- 4 में लगेंगे ये प्रतिबंध
- दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा )
- LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
- दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।
- दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें।
दिल्ली के सभी स्कूल बंद
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के चलते स्कूल में सभी कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं स्कूल में ही लगेंगी। ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक चलती रहेंगी।
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