Delhi Pollution: गैस चैंबर बना दिल्ली-NCR, अब लगा निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
Delhi Pollution दिवाली के बाद से दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन की समस्या बढ़ गई है। हवा जहरीली होने के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है।
By AgencyEdited By: Pradeep Kumar ChauhanUpdated: Sat, 29 Oct 2022 05:51 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। Delhi Pollution: दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन की समस्या बढ़ गई है। हवा जहरीली होने के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल, दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कारण ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है। इससे निर्माण कार्यों पर प्रतिबंंध लगाया गया है।
आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण कार्यो पर प्रतिबंध
प्रदूषण की खराब स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है।बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों पर भी लग सकता है प्रतिबंध
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए एनसीआर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल, दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 397 रहा, जो जनवरी के बाद सबसे खराब है। गुरुवार को यह 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार (दिवाली) को 312 थी।इन कार्यो पर लगा प्रतिबंध
ग्रेप का तीसरा चरण लागू होने से जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियाँ जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और विद्युत कार्य आदि शामिल हैं। इसके अलावा ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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- स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300)
- चरण II - 'बहुत खराब' (एक्यूआई 301-400)
- चरण III - 'गंभीर' (एक्यूआई 401-450)
- चरण IV - 'गंभीर प्लस' (AQI>450)।