ट्रांसजेंडर की शिकायत पर भी दर्ज होगी शारीरिक उत्पीड़न की रिपोर्ट
याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुरुष सहपाठी के खिलाफ दी गई शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
By Manish NegiEdited By: Updated: Fri, 28 Dec 2018 10:13 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी कि कानून के तहत ट्रांसजेंडर की शिकायत पर अब शारीरिक उत्पीड़न की एफआइआर दर्ज की जाएगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं संगीता ढींगरा सहगल की पीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुरुष सहपाठी के खिलाफ दी गई शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दिल्ली विश्वविद्यालय की 21 वर्षीय छात्रा ने कहा कि पुलिस ने यह कहकर उसकी शिकायत पर विचार से इन्कार कर दिया था कि वह युवती नहीं है।
याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि जब वह पैदा हुई तो पुरुष थी, लेकिन बड़ी होने पर सर्जरी के तहत अपना लिंग परिवर्तन करा लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष दी गई इस जानकारी के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
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