पुराने वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, 2 चीजें लगाना जरूरी वरना सड़क पर उतरते ही होंगे जब्त
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार अब गाड़ियों के अगले शीशे पर फिटनेस जुड़े 2 सूचनाएं देना अनिवार्य होने जा रहा है। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं।
By Jp YadavEdited By: Updated: Mon, 07 Mar 2022 09:50 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। अगर आपके पास भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं तो अगले कुछ महीनों के बाद दिल्ली की सड़कों पर इन्हें चलाने की गलती नहीं करें। वजह, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए अगर आपने ऐसे वाहनों को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से लगाना रखना होगा। इतना ही नहीं, इस सर्टिफिकेट को अपनी गाड़ी के आगे वाले शीशे पर भी लगाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस नए नियम के बाबद फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट जारी कर दिया है। हालांक, यह प्रस्ताव है और इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है।
इस पर एक महीने तक लोग भेज सकेंगे अपने सुझाव और आपत्तिवायु प्रदूषण के मद्देनजर 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत सख्ती की योजना बन चुकी है। इसके तहत पुराने वाहनों को नए सिरे से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रस्तावित नियम को लेकर अगर किसी को आपत्ति है सुझाव देना चाहता है कि वह एक महीने के भीतर भेज सकता है।
विंड शील्ड पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तावित नियम अथवा सरकार की ओर से जारी फिटनेस ड्राफ्ट के मुताबिक, अब पुराने वाहन मालिकोंं को सड़क पर वाहन उतारने से पहले विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों का भारी-भरकम चालान भी काटा जाएगा। सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट के अनुसार, वाहन चालकों को विंड सील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिस पर साफ-साफ शब्दों में दिन महीने और साल लिखा होना चाहिए। जो नीले रंग बैकराउंड में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।
इन वाहनों के विंड शील्ड पर लगाना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- भारी माल
- यात्री वाहन
- मध्यम माल वाहन
- यात्री वाहन
- हल्के मोटर वाहन