गुरुग्राम की सोसायटियों में खुलेंगे पब व बार, 1 अप्रैल से हरियाणा में लागू होगी नई आबकारी नीति
नई नीति के तहत मुख्य पब एवं बार के लिए 15 लाख रुपये जमा कराने होंगे।
गुरुग्राम (जेएनएन)। नई आबकारी नीति से साइबर सिटी में पब और बारों की पौ-बारह होने वाली है। नई नीति के कारण गुरुग्राम की कई सोसायटियों में नए पब व बार खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। सोसायटियों की मांग पर ही प्रदेश सरकार ने नई नीति में विशेष प्रावधान किया है। कुल लाइसेंस फीस का 20 फीसद जमा कराकर यह चालू किए जा सकेंगे। नई नीति एक अप्रैल से लागू होगी।
साइबर सिटी की कई आवासीय सोसायटी में पब व बार हैं, लेकिन वर्तमान में यदि किसी सोसायटी को एक से अधिक पब और बार चालू करना है तो पूरा लाइसेंस फीस जमा करने का प्रावधान है। अर्थात, लाइसेंस लेने वाले को नई नीति के तहत मुख्य पब एवं बार के लिए 15 लाख रुपये जमा कराने होंगे।
इसके अतिरिक्त जितने भी पब एवं बार खोले जाएंगे, प्रत्येक के लिए तीन-तीन लाख रुपये जमा करने होंगे। शर्त यह कि ग्राहक सोसायटी के ही लोग होंगे। फिलहाल जिले में पब एवं बार की संख्या 280 है। नए वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2018-19 के दौरान इसमें दो से तीन सौ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हो सकती है।