दिल्ली में भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पड़े पद, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में 4366 शिक्षकों के पद भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पक्रिया शुरू कर चुका है। इनकी परीक्षाएं जारी हैं। अंतिम परीक्षा 29 सितंबर को होगी।
By Amit SinghEdited By: Updated: Fri, 28 Sep 2018 07:43 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद जल्द भरे जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) और शिक्षा निदेशालय (DoE) को ये आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्कूलों में चाहे नई भर्ती करनी हो या खाली पड़े पदों पर पदोन्नति करनी हो, इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय और सभी नगर निगमों को शिक्षकों के खाली पड़े पदों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस केस में सुनवाई की अगली तिथि चार मार्च 2019 निर्धारित की है।
चल रही है भर्ती प्रक्रियादिल्ली के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े 4366 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पहले ही पक्रिया शुरू कर चुका है। बोर्ड ने जुलाई माह में टीजीटी, पीजीटी समेत अन्य परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए थे। इसमें टीजीटी गणित (महिला व पुरुष), पीजीटी पंजाबी (पुरुष), टीजीटी नैचुरल साइंस (महिला व पुरुष), टीजीटी बंगाली (महिला), टीजीटी पंजाबी (महिला व पुरुष) और कला विषय के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन एकत्र किे थे। इनकी परीक्षाएं जारी हैं। अंतिम परीक्षा 29 सितंबर को होनी है।
चार दिन पहले दृष्टिहीन स्कूलों के लिए भी दिया था आदेशचार दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य की आप सरकार को दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल में शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने स्कूल में अनुबंध पर दस शिक्षक रखने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने दृष्टिहीन छात्रों को पढ़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए ऑडियो रिकॉर्डर भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
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