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'शुक्र है! आपने पानी को चालान भेजकर नहीं पूछा कि वो बेसमेंट में कैसे घुसा', HC ने दिल्ली पुलिस को फटकारा

Delhi Coaching Incident दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों के मामले की आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बता दें राव कोचिंग सेटर में शनिवार शाम पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों जान चली गई थी।

By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 02 Aug 2024 04:42 PM (IST)
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Delhi News: ओल्ड राजेन्द्र नगर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Delhi Coaching Incident Hearing today) ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने के कारण तीन आईएएस अभ्यर्थियों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई शुरू हुई।

केस में जवाहदेही तय करने के लिए होगा सख्त आदेश

याचिकाकर्ता संगठन कुटुंब की याचिका पर हाईकोर्ट (delhi high court) ने बुधवार को एमसीडी व दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए अदालत ने एमसीडी आयुक्त व संबंधित जिला उपायुक्त और जांच अधिकारी को पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि मामले में जवाहदेही तय करने के लिए सख्त आदेश पारित किया जाएगा। पढ़ें सुनवाई के दौरान पल-पल का अपडेट:

  • याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि शांति नगर के पास पुलिस चौकी के कारण नाला बाधित है।
  • पुलिस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि पुलिस ने कोई भी नाला बाधित नहीं किया है।
  • एमसीडी की तरफ से पेश हुए मनु चतुर्वेदी ने कहा कि नाले की सफाई कर दी गई है।
  • कोर्ट ने कहा कि हम मामले में हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हल तभी निकलेगा जब सभी एक -दूसरे के साथ काम करेंगे।
  • कोर्ट ने पूछा ड्रेनेज सिस्टम में बताइए।
  • कोर्ट को बताया गया कि जहां घटना घटी वहां जल निकासी की व्यवस्था लगभग न के बराबर थी और सड़कें नालियों की तरह काम कर रही थीं।
  • कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा: इस परिदृश्य में अधिकतम एक व्यक्ति माफी का हकदार है। यदि आप हमें यह नहीं बताएंगे कि तथ्य क्या हैं। यह ब्रदर्स क्लब नहीं है, पुलिस का सम्मान तब होता है जब वह अपराधी पर मामला दर्ज करती है और निर्दोष को छोड़ देती है। यदि आप निर्दोष पर मामला दर्ज करेंगे और दोषी को छोड़ देंगे तो यह बहुत दुखद होगा।
  • दिल्ली पुलिस: बेहद तनाव के बीच हमने अपनी जांच की।
  • कोर्ट: समस्या यह है, हम सभी बहुत तनाव में हैं लेकिन इसी स्थिति में हमें अपने तमाम अनुभव से स्थिति को संभालना होता है। हम तनाव में नहीं आ सकते, जैसे ही हम तनाव में आते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। और इस मामले में कुछ गलत कदम उठाए गए हैं। कृपया वैज्ञानिक तरीके से जांच करें, किसी भी तनाव में न आएं।
  • कोर्ट: अदालत को नहीं बताया गया कि बरसाती नाला काम नहीं कर रहा था।
  • कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर से कहा- इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा है?
  • एमसीडी कमिश्नर: सड़क के किनारे का नाला चालू रहना चाहिए।
  • कोर्ट: आपराधिक कार्रवाई तो छोड़िए, प्रशासनिक तौर पर भी सिस्टम में कुछ जवाब होना चाहिए काम नहीं करने वाले अधिकारियों को बताना चाहिए।
  • कोर्ट: जो निगरानी नहीं कर रहे हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। मार्च और अप्रैल में कई निर्देश दिए गए। अदालत ने कहा कि एमसीडी के विभाग को काम करना चाहिए और किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
  • कोर्ट: हम आदेश पारित करते रहते हैं और इन आदेशों पर अमल नहीं होता। उनका पूरा मामला यह है कि एक आदेश है जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। आपके विभाग में कानून का कोई सम्मान नहीं है। ये तो बहुत आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास एक मजबूत तंत्र होना चाहिए जहां लोग आपके पास आएं और आपको फीडबैक मिले।
  • कोर्ट: सुपरविजन करने वाला अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, वह अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? यदि नाली के हिस्से की मरम्मत हो रही थी तो किसी को कुछ करना चाहिए था। अधिकारी को इन सब बातों की जानकारी क्यों नहीं थी? हर कोई जानता था कि गर्मी कितनी थी। इस मानसून में भारी बारिश होगी, यह जानने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है।
  • कोर्ट: बिल्डिंग के बारे में अदालत को बताया गया कि वहां पानी तहखाने में जाता था। तो फिर योजना स्वीकृत करते समय किसी को शर्त क्यों नहीं लगानी चाहिए थी? इस भवन योजना को किसने मंजूरी दी? क्या आपने उससे पूछताछ की है?
  • कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा: आप सच के साथ क्यों नहीं खड़े होते। क्या जांच अधिकारी ने इसकी जांच की है कि भवन योजना को मंजूरी किसने दी?
  • कोर्ट: आप कोई सामान्य नागरिक नहीं हैं, जिसे इंतजार करना पड़ेगा या आरटीआई दाखिल करनी पड़ेगी। आखिर ये हमें क्यों कहना पड़ रहा है? आप नौसिखिया नहीं हैं, क्या आपको लगता है कि अपराधी आपके पास आएगा और अपराध कबूल करेगा? आप हमें बता रहे हैं कि आप प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
  • कोर्ट : क्या आपने केस डायरी में रिकार्ड किया कि बरसाती नाला काम नहीं कर रहा था।
  • पुलिस : नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता थी कि एनडीआरएफ को लगाना, पूरे इलाके में ऊपर तक पानी भरा था।
  • कोर्ट: मौत का कारण क्या था?
  • पुलिस: डूबने के कारण हुई।
  • कोर्ट: आपकी जांच का एंगल क्या है, आखिर वे क्यों डूबे, आखिर वे बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं आ सके।
  • पुलिस : मामले की जांच की जा रही है, हम अदालत के सामने इसे पेश करेंगे।
  • कोर्ट: हां, हमें दिखाइए, हमें यह भी बताया गया कि परिसर का निरीक्षण किया गया था और सुरक्षा प्रमाण पत्र भी दिया गया था। एक जुलाई को बताया गया कि यह स्टोरेज है और फिर यह लाइब्रेरी में बदल गया। क्या पुलिस ने जांच की कि यह कैसे हुआ।
  • डीसीपी पुलिस: स्टोरेज कैसे लाइब्रेरी में बदल गया इस पर अग्निशमन विभाग का जवाब कपटपूर्ण है, उन्होंने सिर्फ यही है कि अग्निशमन उपकरण वहां पर लगे हुए हैं, हम अग्निशमन विभाग के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेंगे।
  • कोर्ट: बेसमेंट में किसी भी छात्र को नहीं होना चाहिए था, पुलिस को जांच करनी होगी कि आखिर स्थिति कैसे बदली। ऐसा ही सबकुछ एक दिन पहले भी हुआ।
  • डीसीपी: हम लोगों से पूछताछ करेंगे और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे। 29 जुलाई को हमने एमसीडी को दस्तावेजों के लिए नोटिस भेजा है और यह भी पूछा है कि आखिर समय में नाले क्यों साफ हुए।
  • कोर्ट: आप एमसीडी के ऑफिस जाइए और दस्तावेज सीज करिए, भगवान जाने किस प्रकार का प्रक्षेप हो। पुलिस में लोगों का भरोसा है और हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे कैसे डूब सकते हैं।
  • डीसीपी: बेसमेंट में दो प्रवेश द्वार हैं। वहां सीढ़ियां हैं जो तहखाने की ओर जाती हैं। फिर एक दरवाजा है, जब पानी आने लगा तो वहां छात्र थे। दावा है कि वहां 20-30 छात्र थे, यह एक अध्ययन कक्ष है, जब बारिश का पानी आया तो लाइब्रेरियन भाग गया। उन्होंने बच्चों को जाने की सूचना दी, बहुत सारे बच्चे चले गये।
  • डीसीपी: बेसमेंट में दो प्रवेश द्वार हैं। वहां सीढ़ियां हैं जो तहखाने की ओर जाती हैं। फिर एक दरवाजा है, जब पानी आने लगा तो वहां छात्र थे। दावा है कि वहां 20-30 छात्र थे, यह एक अध्ययन कक्ष है, जब बारिश का पानी आया तो लाइब्रेरियन भाग गया। उन्होंने बच्चों को जाने की सूचना दी, बहुत सारे बच्चे चले गये।  दोनों दरवाजों में से एक को खोलने के लिए बाहर की ओर धकेलना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ काफी पानी जमा होने के कारण छात्र उसे खोल नहीं पाते। फर्निचर और किताब तैरने लगे और इससे दूसरा दरवाजा बाधित हो गया। कुछ लोग बाहर चले गए लेकिन अन्य नहीं जा सके।
  • डीसीपी: हमारा बीट कांस्टेबल भी पहुंचा, लेकिन वहां पर गर्दन के स्तर पर पानी भर चुका था। इसके बाद हमने एनडीआरएफ के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया।
  • कोर्ट: हैरानी है कि अगर फाइलें नहीं ली गई, आपने किन एमसीडी अधिकारियों से पूछताछ की है।
  • पुलिस: अभी किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है।
  • कोर्ट: हमें इस मामले को सीबीआइ को भेजना होगा।
  • पुलिस: हम मामले की गंभीर से अवगत हैं और अगर मामले की जांच इस स्तर पर स्थानांतरित की गई तो और नुकसान होगा।
  • कोर्ट: हम वे सवाल पूछ रहें हैं जोकि किसी भी सामान्य नागरिक के दिमाग में आ रहे होंगे, इसमें स्पष्ट चूक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ भाईचारा का प्रेम शामिल है। अभी तक फाइलें जब्त नहीं की गई हैं।
  • कोर्ट: कोई जवाबदेही नहीं है। क्या जीवन की कोई गिनती नहीं है? कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, कुछ संस्थाएं कानून से परे चले गये हैं।
  • कोर्ट ने एमसीडी से कहा: आर्थिक रूप से आप मंदी में चले गए हैं। हमने न्यायिक आदेश पारित कर कहा है कि हम तुम्हें घायल कर देंगे। आपके पास वेतन देने के लिए धन नहीं है। और आपके अधिकारी कहते हैं हम ठीक हैं, मतलब सब ठीक है। कोई भी उनसे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं पूछ रहा है।
  • कोर्ट: दिल्ली के केंद्र में इमारतें अतिक्रमण के रूप में सामने आ रही हैं। दिल्ली के दिल में ये चीजें हो रही हैं। हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब सभी चीजों को नई तरीके से देखने की जरूरत है। आखिर एमसीडी अधिनियम क्या है और कैसे एमसीडी चलता है, हम किसी प्राधिकरण को इसे भेजेंगे जो कि चीजों का दोबारा से परीक्षण करेगी।
  • पुलिस: हमें तीन से चार दिन दें, हम जांच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं।
  • कोर्ट: आपके पास एमसीडी अधिकारियों को फोन करने की भी हिम्मत नहीं है। दया है, आपने पानी का चालान नहीं किया और पानी से यह नहीं पूछा कि वह तहखाने में कैसे घुस गया। आपने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया।
  • कोर्ट: सिल्ट नहीं निकालने के लिए एमसीडी अधिकारी जिम्मेदार हैं, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे समझना होगा कि उसने आपराधिक लापरवाही की है।
  • कोर्ट: पानी आपके या मेरे घर में घुसेगा, क्योंकि यमुना पर अतिक्रमण हो चुका है, यहां तक की लोगों का नजरिया है कि अतिक्रमण कितना भी हो जाए यमुना बहेगी।
  • पुलिस: जांच के स्तर पर हमने बिल्कुल भी आंखें बंद नहीं की है।
  • कोर्ट: आप एक एमसीडी अधिकारी का नाम बताइए जिसे आपने बुलाया, हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने बहुमूल्य समय खो दिया। भगवान जाने उन फाइलों का क्या हुआ होगा?
  • कोर्ट: आज यह राजेंद्र नगर में हुआ है, कल यह आपके घर में हो सकता है और अगले दिन मेरे घर में हो सकता है, आप प्रकृति के स्वरूप को नहीं रोक सकते हैं।
  • कोर्ट: हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रही है।
  • दिल्ली पुलिस की तरफ से अधिवक्ता संजय जैन: हम डीजेबी और बिजली विभाग जैसी अन्य एजेंसियों की जांच कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में प्रगति करने की स्थिति में हैं। हम वो सब दिखा देंगे।
  • कोर्ट: आपको इलाके में बरसाती पानी के निकास जैसी बुनियादी बात भी नहीं पता थी। अदालत को आप पर कैसे भरोसा हो सकता है? हम बात कर रहे हैं बच्चों की मौत की। जब बरसाती जल निकासी अवरुद्ध हो जाएगी तो पानी लोगों के घरों में चला जाएगा। यदि उनमें से एक बच्चा हमारा होता तो क्या होता? तभी कार्रवाई होगी?
  • दिल्ली पुलिस: हमने लगभग हर प्राधिकारी को लिखा है और जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं। हमें समय दीजिए और यदि मेरे स्वामी अभी भी आश्वस्त नहीं हैं तो अगले दिन वही आदेश पारित किया जा सकता है।
  • कोर्ट: क्या यह सच है कि यहां अनधिकृत बाजार है।
  • एमसीडी आयुक्त: हां! यह अस्तित्व में है, मैं बाजार को स्थानांतरित करने की वकालत नहीं कर रहा हूं लेकिन जल निकासी के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  • कोर्ट: अगर पानी नहीं बह पा रहा है तो आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर ड्रेनेज को दोबारा बनाने की जरूरत है तो इसे दोबारा बनवाएं।
  • कोर्ट: परसों भी इलाके में बाढ़ आई थी। बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है, आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और अब जब मैं आदेश पारित करूंगा तो हम ये सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे।
  • कोर्ट: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में अव्यवस्था है। पिछले दिनों हम एक मामले की सुनवाई कर रहे थे तो हमें बताया गया कि यह बात कैबिनेट बैठक के बाद ही हो सकती है, लेकिन पांच-छह माह से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि कैबिनेट की बैठक कब होने की संभावना है। अदालत को बताया गया कि वकील निर्देश लेंगे।
  • कोर्ट: इस तरह की अराजकता से हम निपट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि पिछली कैबिनेट बैठक कब हुई और अगली बैठक का कार्यक्रम कब होगा।
  • कोर्ट: हमें लगता है कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था की दोबारा जांच की जरूरत है, फिर चाहे दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए। ऐसा करने का प्राधिकारी कौन हो सकता है? सुझाव आया कि गृह मंत्रालय, डीडीए और अन्य लोग इस पर गौर कर सकते हैं।
  • कोर्ट: मुझे लगता है कि यह एमएचए होना चाहिए।
  • वरिष्ठ वकील संजय जैन: एक बालकृष्ण समिति थी। वह एक सेवानिवृत्त नौकरशाह थे और कुछ अन्य नौकरशाह भी थे, इसी समिति के कारण दिल्ली की वर्तमान व्यवस्था बनी।
  • कोर्ट: हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रशासनिक अधिकार की, बहुत सारे प्राधिकारी हैं और कोई जवाबदेही नहीं है।
  • कोर्ट: या तो हम गृह मंत्रालय को नामित करने के लिए कहेंगे या फिर हम नाम तय करेंगे और वे अन्य लोगों को इंगेज करेंगे।
  • कोर्ट ने ऑर्डर पढ़ना शुरू किया।
  • यह बताया गया है कि इलाके में 300 से अधिक लाइब्रेरी हैं। राजेंद्र नगर की घटना के संबंध में बताया गया है कि एक छात्र ने राव आईएएस के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी की शिकायत एमसीडी से की थी। जवाब में एमसीडी का कहना है कि सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए गए हैं, उनका कहना है कि अग्नि सुरक्षा मंजूरी के बाद ही भंडारण के लिए बेसमेंट का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
  • कोर्ट: एमसीडी (MCD News) ने बताया कि एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया है और एक निलंबित किया गया है। इसके अलावा एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। एमसीडी ने यह भी बताया है कि दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी के बीच नाले और ड्रेनेज को लेकर विवाद है।
  • कोर्ट: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी संजय जैन का कहना है कि पुलिस लगन से जांच कर रही है। व्यक्तिगत रूप से मौजूद डीसीपी ने बताया कि किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हालांकि, पूछे गए सवालों के जवाब में यह स्वीकार किया गया कि एमसीडी की फाइल आज तक जब्त नहीं की गई है और एमसीडी  के किसी भी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ नहीं की गई है।
  • कोर्ट: अग्निशमन विभाग के वकील का कहना है कि एक जुलाई का निरीक्षण किसी शिकायत के आधार पर नहीं बल्कि इस तथ्य के आधार पर किया गया था कि इमारत के मालिक ने अग्निम मंजूरी के लिए आवेदन किया था।
  • कोर्ट: अदालत में मौजूद एमसीडी आयुक्त ने स्वीकार किया है कि क्षेत्र में और उसके आस-पास बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था खराब थी। उनका यह भी कहना है कि निवासियों और दुकानदारों द्वारा बड़ी संख्या में स्थानों पर बरसाती पानी के नाले का अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में अनधिकृत और अवैध निर्माण को तुरंत हटा दिया जाएगा और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • कोर्ट: घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह नहीं है, यह अदालत जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करती है।
  • कोर्ट: एमसीडी आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इलाके में नालियां चालू हैं और अगर उनकी क्षमता बढ़ानी है तो इसे जल्द से जल्द व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाएगा।
  • कोर्ट: इस अदालत का मानना ​​है कि बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली शहर में कहीं अधिक मूलभूत समस्या है और भौतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बुनियादी ढांचा सभी पुराने हो चुके हैं और वर्तमान दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। तीन करोड़ से अधिक की आबादी के साथ दिल्ली को और अधिक आधुनिक भौतिक और प्रशासनिक की आवश्यकता है आधारभूत संरचना।
  • कोर्ट: विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के कारण दिल्ली में पलायन तो बढ़ ही रहा है, साथ ही जनसंख्या भी बढ़ रही है। एमसीडी जैसी नागरिक एजेंसियों का वित्तीय स्वास्थ्य, यदि अनिश्चित नहीं है, तो स्वस्थ भी नहीं है।
  • कोर्ट: एमसीडी अपने कर्मचारियों को वेतन व एरियर का भुगतान करने में विफल है और अदालत की अवमानना की कार्रवाई के बाद भी हो सका। सिविक एजेंसी के पास बड़ी परियोजनाओं के लिए कोई फंड नहीं है।
  • कोर्ट: दिल्ली में नालों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण लगभग 75 साल पहले किया गया था। कम से कम कहें तो भौतिक बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है और उसका रख-रखाव खराब है। हाल ही में आठ अप्रैल को, इस अदालत ने निर्देश दिया था कि शहर में बरसाती जल नालियों के नियंत्रण के लिए एक एजेंसी को प्रभारी नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि समस्या को कुशलतापूर्वक हल किया जा सके। कोर्ट ने थर्ड पार्टी ऑडिट का भी आदेश दिया था।
  • कोर्ट: हाल की त्रासदियों से पता चला है कि नागरिक एजेंसियों द्वारा अदालत के निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया जाता है। दिल्ली में कई एजेंसियां होने के कारण एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किया जाता है।
  • कोर्ट: आज तक, इस अदालत को अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए नागरिक अधिकारियों द्वारा किसी भी संरचनात्मक सुधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है।
  • कोर्ट: दिल्ली सरकार में भी, नई परियोजना को मंजूरी दिलाना आसान नहीं है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई है और यह भी निश्चित नहीं है कि अगली कैबिनेट बैठक कब होगी।
  • कोर्ट : अब समय आ गया है कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर दोबारा गौर किया जाए। दिल्ली सरकार के वकील ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इससे और मुद्दे पैदा होंगे।
  • कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए दिल्ली सरकार के वकील से : यदि आप मुफ्त संस्कृति पर जा रहे हैं। आप नहीं जान पाएंगे कि संरचना को कैसे बदला जाए। जीएसटी में एक बदलाव से राजस्व बढ़ रहा है। आपको लीक से हटकर सोचना होगा, यदि आपको दिल्ली जैसी जगह में राजस्व नहीं मिलेगा, तो आपको यह कहीं और नहीं मिलेगा।

आप फ्रीबी कल्चर चाहते हैं-हाईकोर्ट ने पूछा

अदालत ने इससे पहले कहा था कि आपके सिविक अथॉरिटी दिवालिया हैं। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप इन्फ्रा कैसे अपग्रेड करेंगे? आप फ्रीबी कल्चर चाहते हैं। आप कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा था कि आपने कनिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उस वरिष्ठ अधिकारी के बारे में क्या, जिन्हें निगरानी करनी चाहिए था? कभी-कभी वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण करना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। वे अपने एसी ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं।

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