Delhi News: इस मामले में घिरी दिल्ली सरकार, लगाया गया 50 हजार का जुर्माना
दिल्ली के वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त वन अधिकारियेां की तैनाती की मांग वाली याचिका पर बार-बार निर्देशों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले में जवाब दाखिल नहीं करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई वैध कारण नहीं बताया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के वनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त वन अधिकारियेां की तैनाती की मांग वाली याचिका पर बार-बार निर्देशों के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले में जवाब दाखिल नहीं करने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई वैध कारण नहीं बताया गया है और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करना अदालत की गरिमा के विरुद्ध है।
अदालत ने कहा कि दो अगस्त 2023 और 21 सितंबर 2023 को दिए गए आदेशों के बावजूद भी सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। जवाब दाखिल क्यों नहीं करने के लिए सिर्फ यह वजह बताई गई कि कुछ जानकारी दूसरे राज्यों से मंगाई जा रही हैं। अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल नहीं करने का यह कोई आधार नहीं है।अदालत ने उक्त आदेश वन एवं वन्यजीव विभाग में पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बेहतर सुरक्षात्मक उपकरण, हथियार और कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में राज्य वन विभाग के वन रेंजरों, वन रक्षकों और अन्य फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
याचिका में दिल्ली सरकार को अपना स्वयं का वन प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने और सभी वन प्रभागों में वन स्टेशन बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
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