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    PM मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने रद किया CIC का फैसला; DU ने दी थी चुनौती

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़े सीआईसी के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया था। डीयू ने सीआईसी के इस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पीएम मोदी ने भी उसी वर्ष परीक्षा पास की थी।

    By Vineet Tripathi Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 25 Aug 2025 03:49 PM (IST)
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    सीआइसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय ने चुनौती दी थी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश देने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रद कर दिया।

    सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने चुनौती दी थी। डीयू ने 2017 में सीआईसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।

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