Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

होटल लीला पैलेस के बिल का भुगतान न करने पर शख्स पर FIR दर्ज, अब दिल्ली HC ने रद्द किया केस

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में होटल लीला पैलेस के बिलों का भुगतान न करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझा लिया गया है और आरोपित ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी जारी रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 28 Sep 2024 06:53 PM (IST)
Hero Image
होटल लीला पैलेस के बिल का भुगतान न करने पर शख्स पर FIR दर्ज।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में होटल लीला पैलेस के बिलों का भुगतान न करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया। कोर्ट ने देखा कि आरोपित द्वारा होटल के बिलों का भुगतान करने के बाद दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरोपित महामद शरीफ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पक्षों के बीच उपरोक्त समझौते और याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की संभावना को देखते हुए, प्राथमिकी की कार्यवाही जारी रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ होगा।

आरोपी ने बकाया राशि का किया भुगतान

शिकायतकर्ता होटल लीला पैलेस के अधिकृत प्रतिनिधि ने दलील दी कि आरोपित द्वारा बकाया राशि का भुगतान किए जाने के मद्देनजर उन्हें प्राथमिकी रद करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आरोपित महामद शरीफ ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पक्षों द्वारा दर्ज किए गए समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। होटल अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर वर्ष 2023 में सरोजिनी नगर पुलिस थाना में आरोपित के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि आरोपित ने नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में ठहरने के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश! बीते 24 घंटे में शोरूम, दुकान और होटल में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहले इलाके

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें