'कब तक चलेगा ट्रायल?' Delhi Liquor Scam मामले पर SC का सवाल, सिसोदिया ने कहा- 'आधी सजा तो काट चुका'
Delhi Excise Policy Scam Case में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियों द्वारा आरोपित बनाए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने ईडी से पूछा कि आखिर ट्रायल कब तक चलेगा। इसी दौरान मनीष सिसोदिया ने भी दलील दी कि मामले में नियत सजा की आधी तो वो काट ही चुके हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से पूछा कि आखिर ट्रायल खत्म होने में कितना समय लगेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, 'रोशनी कहां है, टनल के अंत में और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।'
जिरह के दौरान अदालत ईडी की उस दलील से भी सहमत नहीं दिखा जिसमें जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया ने इतने सारे दस्तावेज मांगे ताकि ट्रायल में देरी हो सके।
सिसोदिया बोले- आधी सजा तो काट चुका हूं
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, 'सिसोदिया के खिलाफ कोई बयान नहीं है, कोई व्हाट्सएप चैट भी उनके खिलाफ नहीं है। उनका किसी हवाला ट्रेडर से रिश्ता भी सामने नहीं आया है।'
सिंघवी ने आगे कहा, 'सिसोदिया पहले ही इस मामले में जो न्यूनतम सजा मिलेगी उसकी आधी सजा काट चुके हैं और इस कारावास की अवधि का कोई अंत नहीं है।'
सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, 'मैं डिफॉल्ट बेल नहीं मांग रहा, यह केस ट्रायल के शुरू होने का नहीं बल्कि उसके खत्म होने का है। इससे पहले ट्रायल शुरू होने की एक डेट दी गई थी जो समय भी बीत चुका है।'यह भी पढ़ें: केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह नहीं आसान, HC ने कहा- जमानत के लिए निचली अदालत जाएं दिल्ली सीएम
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