Delhi Liquor Home Delivery: जानें- कैसे दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी करा सकेंगे उपभोक्ता, कैसे करें ऑर्डर
Delhi Liquor Home Delivery दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। इसमें साफ-साफ कहा गया है सिर्फ वही शराब की दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगा।
By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 01 Jun 2021 11:30 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Delhi Liquor Home Delivery: देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को अब शराब खरीदने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और न ही ड्राइडे की चिंता रहेगी। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए शराब की डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शराब के शौकीन अब अब घर पर शराब मंगा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है। इसमें साफ-साफ कहा गया है सिर्फ वही शराब की दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी जिनके पास L-13 लाइसेंस होगा।
शर्त यह भी है कि शराब की डिलिवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं। वहीं, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। यहां पर बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें। ऐसा कोरोना काल के चलते सुझाव दिया था। आइये जानते हैं कि कैसे आप शराब की होम डिलीवरी अपने घर पर करवा सकेंगे।
दिल्ली सरकार के नए नियमोंं के मुताबिक, राजधानी दिल्ली देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की होम डिलिवरी हो सकेगी। इसके लिए उपभोक्ता को मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए बुक करना होगा। ऑर्डर बुक होने पर शराब की होम डिलिवरी सिर्फ घरों में होगी, बाकी जगह नहीं। कहने का मतलब आप कार्य स्थलों पर शराब की होम डिलीवरी नहीं करवा सकेंगे। संभव है कि आने वाले समय में इसमें कुछ ढील दी जाए।
इसे भी पढ़ेंः दिल्ली में शराब की दुकानों के शटर खुलते ही उमड़ी भीड़, जाम छलकाने को बेसब्र दिखे तलबगारउपभोक्ता को सबसे L-13 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों की पहचान करने होगी, वह भी ऐप या वेबसाइड के जरिये, क्यों की देशी शराब और विदेशी शराब की होम डिलिवरी यही कर सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता के पास एसएसस के जरिये सूचना भी आएगी। फिर ऑर्डर मिलने के बाद डिलिवरी केवल घरों में की जाएगी। होटल्स से जुड़े रेस्तरां, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे।
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