'फिर नियम तोड़ा तो कम हो जाएंगे अधिकार', तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने CM केजरीवाल को दी चेतावनी
तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली जेल नियम 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को एक पत्र में सलाह दी कि ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें अन्यथा उनके विशेषाधिकार कम कर दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।
पीटीआई, नई दिल्ली। तिहाड़ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूचित किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा उनका पत्र दिल्ली जेल नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। बता दें, केजरीवाल ने राजनिवास को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उनकी जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएंगी।
तिहाड़ की जेल संख्या 2 के अधीक्षक ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया और केजरीवाल को एक पत्र में सलाह दी कि ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें अन्यथा उनके विशेषाधिकार कम कर दिए जाएंगे। पिछले हफ्ते उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि, उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री से कोई संचार प्राप्त करने से इनकार किया था।
केजरीवाल के पत्र प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा गया: तिहाड़
सीएम केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आबकारी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को लिखे पत्र में तिहाड़ अधिकारियों ने कहा, "जेल नियमों के मुताबिक आपके द्वारा किया गया संचार योग्य नहीं है। केवल नियम के तहत ही निजी पत्राचार स्वीकार्य है। इसलिए आपका पत्र दिनांक 06.08.2024 को प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा गया है, बल्कि दाखिल किया गया है।"पत्र में कहा गया है कि विचाराधीन कैदी दिल्ली जेल नियमों के कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, जो उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को सीमित करते हैं। पत्र में कहा गया, "यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपके द्वारा 6 अगस्त को सौंपे गए पत्र की सामग्री बिना किसी अधिकार के मीडिया में लीक हो गई। यह दिल्ली जेल नियम, 2018 के तहत आपको दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है।"
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