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कुत्ते पालने वालों के लिए जरूरी खबर, पंजीकरण नहीं कराने पर होगी कार्रवाई, यहां जानें रजिस्ट्रेशन प्रासेस

Dog Registration Process पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है लेकिन यह देखा गया है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नहीं कराते हैं।

By Prateek KumarEdited By: Updated: Sun, 11 Sep 2022 10:24 PM (IST)
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नगर निगम ने अपने नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने का आग्रह किया है।
नई दिल्ली [निहाल सिंह]। कुत्तों के काटने की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने अपने नागरिकों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। निगम ने कहा कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर घूमते कुत्तों को जब्त भी किया जा सकता है या फिर कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने से लेकर कानूनी कार्रवाई का भी प्रविधान है।

लोग नहीं कराते हैं पालतू कुत्ते का पंजीकरण

पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन यह देखा गया है कि नागरिक अपने पालतू कुत्तों के पंजीकरण नहीं कराते हैं। उन्होंने कहा कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।

क्यों जरूरी है पंजीकरण

अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि पालतू कुत्तों का रेबीज वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया है। साथ ही पालतू कुत्ते के मालिकों का एक डेटाबेस तैयार होता है, अवैध कुत्ते प्रजनन (डॉग ब्रीडिंग) नियंत्रित होगा। इतना ही नहीं पंजीकरण संख्या से लापता पालतू कुत्तों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

कैसें कराएं पंजीकरण

अधिकारी ने कहा कि नागरिक निगम की वेबसाइट mcdonline.nic पर उपलब्ध आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरकर जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, कुत्ते की एक तस्वीर, निवास प्रमाण और मालिक का पहचान प्रमाण जमा कराना होता है।

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